छत्तीसगढ़

कोरोना जाँच परीक्षण के उपरांत ही स्वयं अथवा जिले के किसी भी कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति होगीOnly after the corona examination test, it will be allowed to enter itself or any office of the district

शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिले से अन्यत्र जिलों में आवागमन के लिए अनुमति लेना आवश्यक

कोरोना जाँच परीक्षण के उपरांत ही स्वयं अथवा जिले के किसी भी कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति होगी

कवर्धा 09, अप्रैल 2021। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री रमेश कुमार शर्मा ने कोरोना वायरस, कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को विशेष ध्यान रखते हुए कबीरधाम जिले के अंतर्गत संचालित समस्त कार्यालयों के शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए आगामी आदेश पर्यन्त तक निर्देश जारी किए है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
जारी आदेश के अनुसार जिले के समस्त शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिले से अन्यत्र जिलों में आवागमन हेतु अनुमति लेना आवश्यक है। शासकीय अवकाश में भी बिना अनुमति के अन्य जिलों में प्रस्थान करने की अनुमति नहीं होगी। अवकाश अनुमति प्राप्त शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी को अन्य जिलों से वापस आने पर कोरोना जाँच परीक्षण के उपरांत ही स्वयं अथवा जिले के किसी भी कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति होगी।

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