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Delhi Night Curfew: नाइट कर्फ्यू के दौरान ऐसे अप्लाई करें ई-पास, जानिए किन कामों के लिए ये जरूरी नहीं है

कोरोना संक्रमण (Coronavirus in Delhi) के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में नाइट कर्फ्यू (Delhi Night Curfew) लगाने का ऐलान कर दिया है. ये नाइट कर्फ्यू आज रात से ही 30 अप्रैल तक रोज रात 10 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. इसके लिए DDMA ने भी औपचारिक आदेश जारी किया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि इन कर्फ्यू के दौरान किस तरह के प्रतिबंध लागू किए गए हैं. हालांकि सरकार ने स्पष्ट कहा है कि इस कर्फ्यू के चलते कोई भी जरूरी सेवा किसी तरह प्रभावित नहीं होगी.

इनके लिए कोई ई-पास ज़रूरी नहीं

1. स्वास्थ्य, आपदा नियंत्रण, पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, जिला प्रशासन, अकाउंट, बिजली विभाग, पानी और साफ सफाई तथा हवाई रेल और बस से जुड़े सरकारी अधिकारी, दिल्ली सरकार के अधिकारी और ऑटोनॉमस बॉडीज व कॉरपोरेशन के सभी कर्मचारियों अधिकारियों को छूट रहेगी.
2. सभी प्राइवेट मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक आदि से जुड़े लोगों को भी छूट मिलेगी. गर्भवती महिला और मरीजों के लिए भी छूट रहेगी
3. एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा जा रहे या वहां से आ रहे लोगों को वैलिड टिकट दिखाने पर छूट मिलेगी
4. अन्य देशों के डिप्लोमेट ऑफिस से जुड़े लोगों को वैलिड आईकार्ड दिखाने पर इन पाबंदियों से छूट मिलेगी
5. अन्य राज्यों से आ रहे जरूरी और गैर जरूरी सामानों के आवागमन पर पाबंदी नहीं रहेगी.

 

इनके लिए जरूरी है ई-पास

1. राशन, किराना, फल-सब्जी, दूध, मीट-मछली, पशुओं के खाने की दुकानें, दवा दुकानें, बैंक, इंश्योरेंस ऑफिस, एटीएम
2. कोरोनावायरस वैक्सीन का टीका लगवाने जा रहे हैं लाभार्थियों को E-पास दिखाने पर छूट दी जाएगी
3. प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
4. इंटरनेट सर्विस, आईटी ब्रॉडकास्टिंग और केबल से जुड़े लोग,
5. खाने और दवा जैसी सभी जरूरी सामानों की ई-कॉमर्स डिलीवरी
6. पैट्रोल पंप एलपीजी सीएनजी और इसके रिटेल आउटलेट
7. पावर जेनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट
8. कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस
9. प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस और सभी जरूरी सामानों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट

परिवहन सुविधाओं पर असर?

1. दिल्ली मेट्रो, बस, ऑटो, टैक्सी जैसी सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अपने तय समय के हिसाब से चल सकेंगी. लेकिन उनमें केवल उन्हें ही आने जाने की अनुमति होगी जिन्हें नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट मिली हो.
2. सभी जिलाधिकारी व डीसीपी को इन पाबंदियों को सख्ती से लागू कराने का आदेश दिया गया है.
3. जो भी इन आदेशों का पालन नहीं करता है, उनके खिलाफ DDMA एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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