छत्तीसगढ़

आरोपित को 20 साल की कैद नाबालिक के साथ किया था दुष्कर्म

आरोपित को 20 साल की कैद नाबालिक के साथ किया था दुष्कर्म
अजय शर्मा सब का संदेश ब्यूरो चीफ
जांजगीर चांपा नाबालिक को बहला-फुसलाकर दैहिक शोषण करने वाले व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी की युवक को विशेष न्यायधीश उदय लक्ष्मी सिंह परमार ने 20 वर्ष सश्रम कारावास व एक हजार 5 सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया।अभियोजन के अनुसार थाना वीजा अंतर्गत एक गांव की नाबालिक के पिता द्वारा एसपी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत की गई थी कि हसन उर्फ दीपक उसकी नाबालिग पुत्री को रास्ते में रोककर जबरदस्ती बात करने के लिए कहता था। उसने ग्राम किकिरदा स्कूल की दीवार मोहल्ले के पंचराम एवं सत्यनारायण की दीवार तथा बाजार चौक के चबूतरे में उसकी नाबालिग बेटी का नाम एवं हसन पुत्र दीपक आदित्य लिख दिया। साथ ही अपने मोबाइल नंबर से अजय कुमार की मोबाइल नंबर में उसकी बेटी की मांग में सिंदूर भरा हुआ फोटो वायरल किया। साथ ही उसकी बेटी ने बाद में बताया कि वर्ष 2018 के अक्टूबर माह में दशहरे के समय दीपक ने उसके घर आकर उसकी बेटी के साथ दैहिक शोषण किया।उस समय उसकी पुत्री घर में अकेली थी वह लोग नहीं थे साथ ही उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी दिए जाने के कारण उक्त बात उसने किसी को नहीं बताई थी। उसे उसकी बेटी द्वारा उक्त बात बताए जाने पर उसने दीपक के माता-पिता को भी जाकर समझाया लेकिन वह नहीं माना।प्रार्थी की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपित हसन उर्फ दीपक आदित्य पिता मुन्ना राम आदित्य के खिलाफ भादवि की धारा 376, 506 बी वा धारा 4, 6पास्को एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया और अभियोजक पत्र न्यायालय में पेश किया मामले की सुनवाई के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपी दीपक आदित्य को पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। न्यायालय ने आरोपी कहरा पारा ग्राम किकिरदा निवासी हसन उर्फ दीपक आदित्य 23 साल पिता मुन्ना राम आदित्य को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1हजार पांच सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है तथा अभियुक्त को दी गई कारावास की दोनों सजाएं साथ-साथ भुगतते जाने का आदेश दिया गया।

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