छत्तीसगढ़

मवेशियों के अवैध परिवहन के प्रकरण में पिकप वाहन राजसात

मवेशियों के अवैध परिवहन के प्रकरण में पिकप वाहन राजसात

कांकेर कुंजलाल साहू पिता सेऊकराम साहू निवासी चारवाही थाना व जिला बालोद के वाहन पिकप क्रमांक सीजी-24, जे-6601 के माध्यम से 06 नग गईया मवेशी को अवैध रूप से परिवहन किये जाने पर छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा-7 में निहित प्रावधान के तहत कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा उक्त वाहन को शासन के पक्ष में राजसात करने के आदेश दिये गये हैं, साथ ही उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं कांकेर को निर्देशित किया गया है कि राजसात किये गये वाहन पिकप क्रमांक सीजी-24, जे-6601 का नियमानुसार निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें।
उल्लेखनीय है कि थाना प्रभारी चारामा के द्वारा 04 सितम्बर 2019 को उक्त वाहन से 06 नग गईया मवेशी को अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया था। इस प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्दन कुमार द्वारा सुनवाई किया जाकर उक्त वाहन को शासन के पक्ष में राजसात करने के आदेश दिये गये हैं।

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