छत्तीसगढ़

एक मुष्त निपटान योजना-31 मार्च 2021 तक बढ़ी

एक मुष्त निपटान योजना-31 मार्च 2021 तक बढ़ी
देव यादव बेमेतरा 18 जनवरी 2021-छ.ग. राजपत्र (असाधारण) प्राधिकरण से प्रकाशित अधिसूचना 22 अक्टूबर 2020 में परिवहन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर द्वारा छ.ग. मोटरयान कराधान अधिनियम 1981 (क्र 25 सन 1991) की धारा-21 की उपधारा (1) के तहत विभागीय अधिसूचना 28 मार्च 2020 के द्वारा राज्य सरकार ने एक मुश्त निपटान (ओटीएस) व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा-15 के प्रावधान के अनुसार कर शास्ति एवं ब्याज की वसूली योग्य राशि में 30 सितम्बर 2020 तक छूट प्रदान किया गया था। चंूकि कोविड-19 महामारी से विषय परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। अतएव राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि को 01 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक अस्थाई रुप से वृद्धिकृत किया गया है। उक्त उल्लेखित शास्ति में छूट केवल एक मुश्त निपटान योजना अवधि तक होगी। परंतु एक मुश्त निपटान योजना की समाप्ति के पश्चात् शास्ति सहित पूर्ण वसूली की जायेगी।

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