छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना व्यवसाय के लिए 2 लाख रूपये तक के ऋण के लिए

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना
व्यवसाय के लिए 2 लाख रूपये तक के ऋण के लिए आवेदन आमंत्रित, सबका संदेश
जांजगीर-चांपा 1 जनवरी 2020/ मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना अंतर्गत विकासखंड जैजैपुर, पामगढ, अकलतरा, बलौदा और बम्हनीडीह के युवाओं से आवेदन आमंत्रित किया गया है। महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण युवा किराना दुकान, डेली नीड्स दुकान, फूल एवं साज-सज्जा व्यवसाय, पुस्तक दुकान, हार्डवेयर स्टोर, स्टेशनरी शॉप के लिए आवेदन कर सकते है। पात्र युवाओं को योजना के तहत 2 लाख रूपयें तक बैंक से लोन स्वीकृत करने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी जिनकी आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य हो आवेदन के लिए पात्र है। अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी। आवेदक बैंक का डिफाल्टर ना हो, पूर्व में किसी भी शासकीय योजना के अंतर्गत ऋण एवं अनुदान का लाभ न लिया हो, आवेदन के साथ आठवीं कक्षा उत्तीर्ण अंकसूची, जाति प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आधार कार्ड सहित आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा। इच्छुक युवा चांपा के पुराना कॉलेज के पीछे स्थित जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र में आवेदन शीघ्र जमा कर सकते हैं। योजना के तहत स्वीकृत ऋण राशि पर सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक, नक्सल प्रभावित वर्ग को 15 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान की पात्रता है। अधिक जानकारी के लिए जिला व्यापार एवं उद्योग केद्र से कार्यालयीन समय पर संपर्क कर सकते हैं।

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