छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

वाटर केन जार, व आइसक्रीम सहित पांच फैक्ट्री सील

दुर्ग/ दुर्ग कलेक्टर अंकित आनंद के निर्देश आयुक्त सुनील अग्रहरि के मार्गदर्शन पर नगर निगम अमला एवं खाद विभाग टीम ने आज निगम क्षेत्र में अवैध रूप से पानी का उपयोग करने वालों पर संयुक्त कार्रवाही की। इनमें  से किसी के पास भी ट्रेड लायसेंस नहीं  था।  इस दौरान स्वास्थ्य अधिकारी उमेश कुमार मिश्रा,   खाद्य विभाग से खाद्य सुरक्षा अधिकारी कंचन वर्मा,  क्षीरसागर पटेल, नारद को मरे, सहायक सुलोचना कंवर, के अलावा निगम के राजस्व विभाग,  लायसेस विभाग, और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी,  तथा दुर्ग पुलिस थाना का बल मौजूद था।

जन स्वास्थ्य के अंतर्गत चलाया गया अभियान–आयुक्त

निगम आयुक्त सुनील अग्रहरि के मार्गदर्शन में शहर के मीलपारा, गंजपारा, विवेकानंद नगर, गुरूघासीदास वार्ड,  और रामनगर उरला में  दिन भर भर घूम-घूमकर कार्यवाही की गई । उन्होंने बताया काफी समय से भू-जल का पानी। और नगर निगम के पानी का इस प्रकार दोहन कर व्यवसाय चलाये जाने की सूचना शिकायत मिली रही थी। इसके अलावा लोगों व्दारा पानी व आइसक्रीम से बीमारी की भी संभावना व्यक्त किया जा रहा था। इस लिए आज सुबह मैंने लायसेंस शाखा, राजस्व विभाग, और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर इस प्रकार के व्यवसाय की जांच करने निर्देश दिये।

चार जगहों से लिया पानी का सेम्पल, क्वॉलिटी की होगी जांच–

अभियान के दौरान जांच दल ने वाटर केन व आइसक्रीम व्यवसाय के चार फर्म से पानी का सेम्पल लिये। उन्होंने बताया कि पानी में बैक्टीरिया के अलावा पानी में आयरन व अन्य तत्व कितनी मात्रा में  है इसकी जांच की जाएगी। आयुक्त अग्रहरि ने बताया इस प्रकार बिना लायसेंस व पानी परीक्षण कराये बगैर व्यवसाय करना जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। पानी की जांच उपरान्त कार्यवाही सुनिश्चित किया जाएगा व जिला कलेक्टर महोदय को अवगत कराया जाएगा।
उन्होंने बताया गंजपारा वार्ड में शिखा एक्वा प्योर के नाम से बाटल, पाऊच, वाटर केन का व्यवसाय किया जा रहा था। इसी प्रकार मीलपारा में महेश मार्केटिंग फर्म का संचालक महेन्द्र भूतड़ा हैं । वार्ड  53 विवेकानंद नगर में  सुखजीत कुमार गुप्ता, आइसक्रीम फैक्ट्री संचालित कर रहा है, वार्ड  57 रामनगर उरला में  संचालक मुन्नालाल/ जगन्नाथ गुप्ता। सरिता किचिन व आइसक्रीम का व्यवसाय करते हैं तथा गुरूघासीदास वार्ड में बिहारी लाल पटेल ओम आइसक्रीम के नाम से संचालित कर रहा था। सभी पांचो फर्म बिना ट्रेड लायसेंस के व्यवसाय कर रहे थे जो जन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है अतः फूड सेफ्टी एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध मानते हुये सील बंद की कार्यवाही की गई ।

  

जनता से अपील, सजग रहें,  सुरक्षित रहें–आयुक्त

निगम आयुक्त सुनील अग्रहरि ने शहर की आम जनता से अपील कर कहा है कि गर्मी के दौरान जल जनित बीमारियों से बचाव का उपाय करें,  आपके वार्ड मोहल्ले क्षेत्र में  यदि इस प्रकार के पानी का अवैध व्यवस्था संचालित हो रहा हो तो निगम को सूचना अवश्य देवें । यह कार्य मानव सेवा समान है हम अपनी सजगता से जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं । इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगा ।

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