एकीकृत वार्षिक विवरणी 15 जनवरी तक अपलोड करने के दिए निर्देष
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एकीकृत वार्षिक विवरणी 15 जनवरी तक अपलोड करने के
दिए निर्देष
देव यादव
बेमेतरा 01 जनवरी 2021-औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा व्यवसाय सुधार कार्य योजना के तहत श्रम अधिनियमों के सरल अनुपालन एवं श्रम निरीक्षण व्यवस्था मे सुधार की दृष्टिकोण से श्रम विभाग द्वारा एकीकृत वार्षिक विवरणी योजना अधिसूचना 30 मार्च 2016 द्वारा लागू की गई है, इस योजना में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार विभिन्न प्रपत्रों में किसी कारखाना/स्थापना द्वारा दाखिल किये जाने वाले वार्षिक विवरणियों के बदले एकीकृत वार्षिक विवरणी निर्धारित प्रपत्र में श्रम विभाग के पोर्टल में प्रति वर्ष 30 जून तक आॅनलाईन अपलोड किये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त योजना की समीक्षा किये जाने पर नगण्य कारखानों एवं स्थापनाओं द्वारा निर्धारित समयावधि एकीकृत वार्षिक विवरणी श्रम विभाग के पोर्टल पर अपलोड किया जाना पाया गया है।
उक्त तथ्यों के दृष्टिगत श्रमायुक्त, इन्द्रावती भवन नया रायपुर द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिन कारखानों/स्थापनाओं के द्वारा निर्धारित अवधि 30 जून तक एकीकृत वार्षिक विवरणी अपलोड नही की गई है, उन्हे पुनः एक अवसर देते हुए एकीकृत वार्षिक विवरणी 15 जनवरी 2021 तक अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं, अपलोड नही करने की स्थिति में संबंधित कारखानों/स्थापनाओं के अनुज्ञप्ति/पंजीयन निरस्त किए जाने के संबंध मे निर्देश जारी किए गए हैं।
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