छत्तीसगढ़

तत्कालिक लाभ के लिए बिना रसीद के समान की खरीददारी ना करें- कलेक्टर

तत्कालिक लाभ के लिए बिना रसीद के समान की खरीददारी ना करें- कलेक्टर

पक्का रसीद लेकर अपने और अपने परिवार, समाज, राज्य और देश के नवनिर्माण में सहयोग करें- पालिका अध्यक्ष श्री ऋषि शर्मा

राष्ट्रीय  उपभोकता अधिकार दिवस का आयोजन किया गया

कवर्धा, 24 दिसम्बर 2020। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार एवं संरक्षण दिवस पर आज यहां कलेक्टोरेट सभा कक्ष में उपभोक्ता जागरूकता के उद्देश्य से सेमीनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष श्री ऋषि शर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्री संदीप ठाकुर, जिला खाद्य अधिकारी श्री अरूण मेश्राम, विधिक सेवा प्राधिकरण से प्रभा गहैरवाल, पी. एल. व्ही. यथा श्रीमती प्रभा गहरवार, श्री तरूण सिंह ठाकुर, श्री युगल कुमार बघेल, श्री शैलेन्द्र चेलकर एवं श्री आलोक श्रीवास कार्यक्रम में शामिल हुए।
कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं में जागरूकता लाना ही राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार एवं संरक्षण दिवस का मूल उदेदश्य है। उन्होने कहा कि यह जागरूकता तभी आएगी जब एक उपभोक्ता अपने अधिकार के प्रति सजग रहते हुए विधिक प्रावधानों के अनुरूप बाजार में खरीददारी करें। उन्होने यह भी कहा कि सिर्फ अपने जरूरत के आधार समान खरीददारी में जागरूक नहीं होना है, बल्कि उपभोक्ताओं में अपने जरूरतमंद दिनचर्या समान के साथ-साथ, वाहन, मकान, जमीन, जैसे खरीददारी करते समय भी सजग और जागरूक होना चाहिए। उन्होने कहा कि उपभोक्ता अपने तत्कालिक लाभ के लिए बिना रसीद और किसी भी दस्तावेजों के जांच पड़ताल किए बिना जल्दबाजी में जमीन, मकान, वाहन और अन्य किमती वस्तुओं की खरीददारी कर लेता है। तत्कालीन लाभ हमेशा दूरगामी नुकसान का सूचक है, लेकिन उपभोक्ता ऐसे सूचकों और संदेश को नजर अंदाज करते हुए बिना रसीद के समान व सम्पत्ति निर्माण को प्राथमिकता देता है। ऐसे करना अपराध मात्र नहीं है, बल्कि ऐसे करने से हम जाने अंजाने में स्वयं और अपने परिवार को अपने वाले मुसिबतों के लिए एक नया रास्ता तैयार कर लेते है और एक उपभोक्ता के सरंक्षण के लिए बनाए गए कानून के अधिकारों से मिलने दूरगामी वाले लाभ के अवसर को भी हम खो देते है। उन्होने  कहा कि समझदारी इसी में है कि हम बिना रसीद के कोई भी समान की खरीददारी ना करे।
पालिका अध्यक्ष श्री ऋषि शर्मा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि देश के हर एक नागरिकों को पक्का रसीद लेकर स्वयं तथा अपने परिवार, समाज, राज्य और देश के नवनिर्माण में सहयोग करें करना चाहिए। उन्होने  कहा कि जब हम कोई भी समान पक्का रसीद देकर खरीददारी करते है तो हमे समान का सही दाम मिल पाता है और सही दाम के साथ-साथ किसी भी कंपनी के वांटरी एवं गारंटी के हकदार बन जाते है। उन्होने कहा कि रसीद के साथ समाग्री व अन्य सम्मत्तियों के निर्माण करने से हम एक देश के जिम्मेदार नागरिक और उपभोक्ता होने का फर्ज अदा करते है। उपभोक्ता द्वारा दिए गए टैक्स सरकार को मिलती है और वह टैक्ट हमारे सुख-सुविधाओं और राज्य तथा देश के नवनिर्माण में काम आते। टैक्स हमे अप्रत्यक्ष रूप से हमे ही वापस मिलते है। उन्होने उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए बनाए गए सभी कानूनी प्रावधानों को विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि अपनी जरूरतमंद समाग्री और अन्य संपत्ति का निर्माण बहुत ही जागरूकता के साथ करना चाहिए। इस अवसर पर उपभोक्ता सुरक्षा एवं शिक्षा फाउंडेशन छत्तीसगढ़ के.पी. तिवारी, श्री टामन सिंह ठाकुर, श्री देवेन्द्र चंद्रवंशी, श्री पुनित चंद्रवंशी, श्री विकास सोनी आदि उपस्थित थे

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