शिकायत पर जिला प्रशासन की टीम ने की बाल विवाह की जांच कर विवाह की दी अनुमति
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कोण्डागांव। कोण्डागांव जिले के अंतर्गत ग्राम खड़का में बाल विवाह की सूचना प्राप्त होते ही जिला कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा एवं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशानुसार में जिला बाल संरक्षण ईकाई महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पुलिस विभाग और चाईल्ड लाईन की संयुक्त दल द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर को जिला कार्यक्रम अधिकारी वरूण नागेश एवं जिला बाल संरक्षण अधिकारी नरेन्द्र सोनी के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए ग्राम खड़का थाना व जिला कोण्डागांव निवासी युवक उम्र 21 वर्ष का विवाह युवती उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम गिरोला, जिला कोण्डागांव के साथ सम्पन्न होना था। गठित संयुक्त दल द्वारा विवाह स्थल पहुंच कर दस्तावेजों का जांच एवं पूछताछ किया गया जिसमें वर-वधु के अंकसूची के अवलोकन से दोनों का उम्र विवाह योग्य पाया गया। विजय एवं पावर्ती के परिवार में मामा-बुआ का संबंध होना पाया गया तथा दोनों परिवार के मध्य विवाह संबंध पहले से चलता आ रहा है। युवती के अनुसार पिछले 3 वर्ष से दोनो के बीच प्रेम प्रसंग के चलते अपने इच्छा से 18 दिसम्बर को युवक के घर चली गई थी एवं विवाह हेतु सहमती दी थी। वर-वधु दोनों पक्षों के सदस्यों एवं उपस्थित ग्रामीणों को समझाईश देकर पंचनामा तैयार किया गया तथा वर-वधु विवाह हेतु निर्धारित आयु को पूरी होने के कारण दोनों परिवार के सदस्य विवाह हेतु सहमत हैं। उक्त कार्यवाही हेतु विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी सौरभ तिवारी, लेखापाल योगेश श्रीवास, एएसआई श्रीमती मेश्राम एवं पेट्रोलिंग स्टाफ माधुरी उसेण्डी एवं आउटरीच वर्कर बरखा धर्मपाल, चाईल्ड लाईन (साथी समाज सेवी संस्था) से राकेश चक्रधारी उपस्थित थे।