छत्तीसगढ़

नगरीय निकायों में लागू आदर्श आचार संहिता के संबंध में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक

नगरीय निकायों में लागू आदर्श आचार संहिता के संबंध में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक

मुंगेली सबका संदेश न्यूज छत्तीसगढ़- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के निर्देशानुसार जिला कलेक्टोरेट के मनियारी सभाकक्ष में नगरीय निकायों में लागू आदर्श आचार संहिता के संबंध में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी डाॅ. आराध्या कमार ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों को नगरीय निकायों में लागू आदर्श आचार संहिता के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। उन्होने बताया कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधान आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के दिनांक से निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेंगी। इस अवधि में आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाना है। जिसमें किसी भी दल या अभ्यर्थी के द्वारा मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक या जाति भावनाओं का सहारा नहीं लिया जायेगा। निर्वाचन प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का उपयोग नहीं किया जायेगा। उन्होने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। उन्होने राजनीतिक दलों के

 

पदाधिकारियों और प्रतिनिधियों से नगरीय निकाय के चुनाव को शांति एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में संपन्न करने हेतु सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। इसके पूर्व मास्टर ट्रेनर्स श्री जयमंगल सिंह ध्रुव एवं श्री संजय सोनी

 

द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन प्रक्रिया, दिशा निर्देश, आदर्श आचार संहिता के संबंध में जानकारी दी गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सहित अन्य राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित थे।

 

 

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