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बिजली उपभोक्ताओं को नए साल का तोहफा, विद्युत नियम लागू करने की तैयारी

कोरोना महामारी के बीच केंद्र सरकार बिजली उपभोक्ताओं को नए साल का तोहफा दे सकती है। बिजली मंत्रालय एक जनवरी से उपभोक्ता के अधिकार के नियमों को लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद बिजली वितरण कंपनियों को तय अवधि के अंदर उपभोक्ताओं को सेवाएं उपलब्ध करानी होगी। बिजली वितरण कंपनियां ऐसा करने में विफल रहती है, तो उपभोक्ता जुर्माना वसूल सकता है।

विद्युत मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विद्युत (उपभोक्ता के अधिकार) नियम 2020 अंतिम चरण में हैं। सभी से चर्चा कर नियमों को अंतिम रुप दे दिया गया है। नियमों के मसौदे को कानून मंत्रालय को भेजा गया है, लॉ मिनिस्ट्री की अनुमति के साथ नियमों को नॉटिफाई कर दिया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई के दिसंबर के आखिरी सप्ताह में नियम लागू किए जा सकते हैं।

इन नियमों के लागू होने के बाद नया कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को ज्यादा दस्तावेज की जरुरत नहीं होगी। वहीं, वितरण कंपनी को शहरी क्षेत्र में अधिकतम सात दिन, नगर पालिका क्षेत्र में 15 और ग्रामीण क्षेत्रों में एक माह के अंदर कनेक्शन देना होगा। ऐसा नहीं होने पर उपभोक्ता कंपनी से हर्जाने की मांग कर सकता है। इसी तरह बिल उपलब्ध कराने में देरी के लिए भी वितरण कंपनी जिम्मेदार होगी। इसके साथ उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण में आसानी के लिए सब डिविजन से शुरु होकर विभिन्न स्तरों पर उपभोक्ताओं के प्रतिनिधियों के साथ उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम बनाए जाएगें। बिजली कनेक्शन फिर से जोड़ने, स्थान बदलाव, नाम व अन्य विवरण में परिवर्तन, लोड में बदलाव और विद्युत आपूर्ति में बाधा आदि के लिए एसएमएस और ईमेल अलर्ट सुविधा भी उपलब्ध करानी होगी।

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