छत्तीसगढ़

लोक अदालत के में प्रस्तुत 27 प्रकरणों में से 11 प्रकरणों का हुआ निटारा

लोक अदालत के में प्रस्तुत 27 प्रकरणों में से 11 प्रकरणों का हुआ निटारा
 नारायणपुर 14 दिसम्बर 2020 – घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत् जिला नारायणपुर अन्तर्गत महिला संरक्षण अधिकारी, किरण नैलवाल चतुर्वेदी, महिला एवं बाल विकास विभाग के समक्ष वर्ष 2014 से अब तक कुल प्राप्त प्रकरण 266 में से महिला संरक्षण अधिकारी के द्वारा 133 प्रकरण को माननीय न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नारायणपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसमें से वर्तमान में 30 प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है। लंबित प्रकरण में से 27 प्रकरण 12 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत में उभयपक्ष के मध्य आपसी राजीनामा हेतु नियत था, जिसमंे से 7 प्रकरण उभयपक्ष के मध्य आपसी राजीनामा से एक साथ रहकर जीवन व्यतीत करने हेतु इच्छुक नहीं है एवं अनावेदक आवेदिका एवं उसकी संतान हेतु भरण पोषण की राशि एवं संरक्षण आदेश एवं निवास हेतु निवास की व्यवस्था अनावेदक द्वारा किये जाने पर प्रकरण समाप्त किया गया एवं माननीय न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया गया।
4 प्रकरण उभयपक्ष के मध्य आपसी राजीनामा से पुर्नस्थापना कर पुनः एक साथ रहकर जीवन व्यतीत करने हेतु माननीय न्यायालय द्वारा आदेश जारी कर प्रकरण समाप्त किया गया। उक्त 27 प्रकरण के पक्षकारों को महिला संरक्षण अधिकारी द्वारा उभयपक्ष को लोक अदालत के बारे में विस्तार से बताया गया एवं उनके लंबित प्रकरण को लोक अदालत के माध्यम से समाप्त कर आपसी राजीनामा कर एक साथ रहकर जीवन व्यतीत करने हेतु समझाईस दी गई। उक्त 27 प्रकरण में से लोक अदालत के माध्यम से कुल 11 प्रकरण को माननीय न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्री अनिल कुमार बारा द्वारा आदेश जारी कर प्रकरण को समाप्त किया गया एवं पक्षकार आपसी राजीनामा से प्रकरण समाप्त होेने का आदेश सहित खुशी-खुशी अपने परिवार के साथ अपने घर लौटे।

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