छत्तीसगढ़

मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार करने के दिये निर्देश

मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम
जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार करने के दिये निर्देश
नारायणपुर 05 दिसम्बर 2020 – भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन एवं निरसन कराने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान (अर्हता तिथि 01 जनवरी 2021) दिनांक 16 नवम्बर 2020 से 15 दिसम्बर 2020 तक चलाया जाएगा। इस दौरान 01 जनवरी 2021 की स्थिति में 18 वर्ष तथा अधिक उम्र के व्यक्ति जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नही है या पूर्व में दर्ज नामों की प्रविष्ठि में कोई मुद्रण त्रुटि हो, वे अपना नाम दर्ज एवं संशोधन करवा सकते है।
मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2020 के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अभिजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 16 नवम्बर को, दावा आपत्ति प्रस्तुत करने की समयावधि 16 नवम्बर से 15 दिसम्बर चलाया जायेगा। इन दिनों के अतिरिक्त विशेष अभियान के तहत 21 नवम्बर एवं 22 नवम्बर 2020 तथा 12 दिसम्बर एवं 13 दिसम्बर 2020 को भी मतदान केन्द्रों में दावा आपत्ति लेने का कार्य किया जायेगा। दावा आपत्ति से प्राप्त फार्मो का निराकरण 5 जनवरी 2021 को तथा मतदता सूची के अंतिम प्रकाशत हेतु जांच, तथा अनुपूरक सूची का मुद्रण 14 जनवरी 2021 तक किया जायेगा। 15 जनवरी 2021 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा। 
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने से संबंधित कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। जिसके तहत् उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी को मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का जिला स्तर पर सोशल मीडिया फेसबुक, ट्वीटर और यू-ट्यूब के माध्यम से प्रचार-प्रसार, महाविद्यालय के प्राचार्य के साथ आवश्यक बैइक कर नव प्रवेशित छात्रों का मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु प्रेरित करने और व्हाटएप ग्रुप में शेयर करने की जिम्मेदारी दी गयी है। इसी तरह जिला आबकारी अधिकारी को स्थानीय सिनेमाघरों, सिटी केबल के माध्यम के माध्यम से कार्यक्रम का निःशुल्क प्रचार-प्रसार करने कहा गया है। वहीं तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी को मतदाता सूची पुनरीक्षण कायक्रम के प्रचार-प्रसार हेतु सार्वजनिक स्थलों तथा हाट-बाजार, बस स्टैंड, राशन दुकान, धान खरीदी केन्द्रों में बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स लगाने, बीएलओ के माध्यम से कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार करने के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम विषयक मुनादी कराने का जिम्मा सौंपा गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी को शहरी क्षेत्रों में लाउड स्पीकर युक्त वाहन, कचरा वाहन में पूर्व रिकार्डिंग संदेश का प्रसारण तथा पोस्टर पेम्पलेट चस्पा कर प्रचार-प्रसार करने एवं नगरीय निकायों के अधिकारियों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने कहा गया है। जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम अपलोड करने की जिम्मेदारी दी गयी है। ई-डिस्ट्रक्ट मैनेजर को जिलाा में स्थापित कामन सर्विस सेंटर एवं समस्त मतदान केन्द्रों में कार्यक्रम की रूपरेखा का प्रचार-प्रसार स्टैण्डी बैनर पोस्टर के माध्यम से सुनिश्चित करने कहा गया है। 

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