राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत जारी दिशा-निर्देश
राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत जारी दिशा-निर्देश“
कवर्धा, 24 नवम्बर 2020। कृषि विभाग के उपसंचालक श्री एमडी डडसेना ने बताया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशानुसार खरीफ वर्ष 2020-21 में कृषकों द्वारा बोए गये फसल जैसे सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो-कुटकी एवं रागी फसल के लिए आदान सहायता कृषकों के खाते में प्रदान किया जाना है। अनुदान राशि की गणना संबंधित फसलों के गिरदावरी के अनुसार भुंईया पोर्टल में संधारित रकबा के आधार पर अनुपातिक रूप से की जाएगी। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा किसानों के आवेदन का सत्यापना भुंईया पोर्टल में प्रदर्शित संबंधित मौसम के गिरदावरी के आकड़ों के आधार पर किया जाएगा। सत्यापन उपरांत कृषकों को संबंधित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा। कृषकों को पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन (प्रपत्र-1) के साथ आवश्यक दस्तावेज ऋण पुस्तिका, आधार नंबर, बैंक पासबुक की प्रयाप्रति समिति में जमाकर निर्धारित समय-सीमा 30 नवंबर 2020 तक पंजीयन कराना होगा।