छत्तीसगढ़

कवर्धा के रानी दुर्गावती चौक  से पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक तथा कलेक्ट्रेट परिसर में रैली, जुलुस, धरना, प्रदर्शन हड़ताल, भीड़ एकत्र,और ध्वनि यंत्रो के उपयोग पर 18 जनवरी तक प्रतिबन्ध

कवर्धा के रानी दुर्गावती चौक  से पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक तथा कलेक्ट्रेट परिसर में रैली, जुलुस, धरना, प्रदर्शन हड़ताल, भीड़ एकत्र,और ध्वनि यंत्रो के उपयोग पर 18 जनवरी तक प्रतिबन्ध

आदेश का उलंघ्घन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा

कवर्धा, 24 नवम्बर 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री रमेश कुमार शर्मा ने कवर्धा शहर के रानी दुर्गावती चौक कवर्धा से पुलिस अधीक्षक कार्यालय कवर्धा तक तथा कलेक्ट्रेट परिसर में रैली, जुलुस, धरना, प्रदर्शन हडताल आदि के उद्देश्य से बिना अनुमति के एकत्रित होने पर रोक लगाई है। साथ ही इन स्थलों पर ध्वनि यत्रों का उपयोग नही किया जाएगा। कलेक्टर श्री शर्मा ने इस आशय के आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश पुलिस, सीआरपीएफ, एसएएफ तथा कानून व्यवस्था में लगे कर्मियों पर लागू नहीं होगा। इस आदेश का उलंघ्घन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश 19 नवंबर 2020 से 11 जनवरी 2020 तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि विभिन्न राजनैतिक दलों एवं संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर आंदोलन, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, आमसभा कर आम लोगों के सुगम आवाजाही के लिए उपयोग में लाए जा रहे लोक मार्ग को बाधित कर लोक न्युसेंस पैदा किया जा रहा है। जिसे कानून व्यवस्था के संबंध में सभी पहलुओं एवं तथ्यों पर विचारोपरान्त पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना की तामिली एवं सुने जाने के लिए पर्याप्त समय न होने के कारण एकपक्षीय रूप से दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144 की उपधारा (1) (2) में प्रदरत शक्तियों का प्रयोग करते हुये  प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया है।

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