कस्टम मिलिंग नही करने वाले राईस मिलों को डाली जायेगी काली सूची में,

कस्टम मिलिंग नही करने वाले राईस मिलों को डाली जायेगी काली सूची में,
कलेक्टर के निर्देश पर अधिकारियों की टीम द्वारा की जा रही है जांच ,
अजय शर्मा सबका संदेश
जांजगीर-चांपा 17 नवम्बर 2020/कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने जिले ऐसीराइस मिल जिनके द्वारा कस्टम मिलिंग का कार्य नहीं किया जा रहा है तथा मिलिंग कार्य में कोताही बरती जा रही है,को काली सूची में डालने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
खाद्य अधिकारी श्री अमृत कुजूर ने बताया कि जिले के खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में खरीदी केन्द्रों के माध्यम से पंजीकृृत किसानों से खरीदी कर संग्रहण केन्द्रों में 380700.104 मैट्रीक टन धान भण्डारित किया गया था, जिसके विरूद्ध जिले के मिलरों को 350850.682 मैट्रीक टन धान प्रदाय कर उठाव किया गया है। वर्तमान के जिले के संग्रहण केन्द्रों में 29849.422 मैट्रीक टन धान उठाव हेतु शेष है एवं अन्तर्जिला कस्टम मिलिंग हेतु संशोधित कार्ययोजना अनुसार 83177.00 टन धान अन्य ज़िलों से भी उठाव किया जाना है। धान संग्रहण केन्द्रों में शेष स्कंध के निराकरण एवं अन्य जिले से धान उठाव को दृष्टिगत रखते हुए, जिले के उसना मिलरों का नई अनुमति जारी की गई थी।
कलेक्टर श्री यशवंत कुमार के निर्देशानुसार जिले के ऐसे राईस मिलर जिनके द्वारा शासन के निर्देशानुसार अपनी मिलिंग क्षमता का पूर्ण उपयोग न कर कस्टम मिलिंग कार्य में उदासीनता बरती गई। उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में आज 17 नवम्बर को सहायक खाद्य अधिकारी, मनोज त्रिपाठी, श्रीमती वर्षा नेताम, श्री कमल अग्रवाल, खाद्य निरीक्षक संतोष कंवर द्वारा जिले की सावित्री राईस प्रोडक्ट नैला, जांजगीर में कार्यवाही करते हुए 50 क्विंटल धान एवं गुरूराईस प्रोडक्ट अकलतरा में 60 क्विंटल धान की जप्ती छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चांवल उपार्जन आदेश 2016 के प्रावधानों के तहत् की गई। संबंधित राईस मिलर्स द्वारा शासन के निर्देशों की अवहेलना के फलस्वरूप आगामी वर्षों में उन्हे कस्टम मिलिंग के कार्य से पृथक रखने तथा काली सूची में दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तावित किया जावेगा।