छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

न्यू आर्यनगर कोहका में अवैध प्लाटिंग करने मूल स्वरूप में किया गया परिवर्तन, Illegal plotting in New Aryanagar Kohaka changes to original format

कार्यवाही करने एसडीएम से मांगी अनुमति

निगम ने अवैध प्लाटिंग करने व पेड़ काटने वालों पर कार्यवाही करने लिखा पत्र

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई के कोहका क्षेत्र अंतर्गत न्यू आर्य नगर में अवैध रूप से प्लाटिंग तैयार करने जमीन को समतल करने के साथ ही 50 से अधिक पेड़ों की कटाई करने का मामला सामने आया है। जमीन पर अवैध प्लाटिंग की सूचना मिलने पर जोन 01 के आयुक्त, तहसीलदार योगेन्द्र वर्मा तथा राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भू स्वामी का पता लगाने जांच पड़ताल की लेकिन इस दौरान मौके पर कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण भूमि स्वामी की जानकारी नहीं मिल पाई। जोन आयुक्त ने एसडीएम और तहसीलदार को अवैध प्लाटिंग व पेड़ों की कटाई करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए पत्र लिखा है तथा पटवारी कार्यालय से प्राप्त नक्शा खसरा व दस्तावेजो के आधार पर भू स्वामी का पता लगाया जा रहा है। जोन 01 के आयुक्त सुनील अग्रहरि ने बताया कि पटवारी हल्का नं. 19 अंतर्गत आर्यनगर कोहका कृष्णा ग्रांड सिटी के बाजू में रिक्त भूमि पर कतिपय लोगो द्वारा पेड़ों को काटकर अवैध प्लाटिंग के उददेश्य से कच्चा रास्ता बनाए जाने की जानकारी पर स्थल निरीक्षण किया गया! इस दौरान मौके पर भूमि स्वामी मौके पर नहीं पाया गया जिस पर भू राजस्व संहिता 1959 अंतर्गत कार्यवाही करने एसडीएम से अनुमति मांगी गई है। जोन आयुक्त ने बताया कि कोहका कृष्णा ग्रांड सिटी के बाजू में रिक्त भूमि में खसरा नं. 644/1, 644/2, 45, 46, 47, 48, 49/1, 49/2, 50/2, 50/4, 50/5, 50/6, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, 53, 54, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5 एवं 55/6 का निरीक्षण किया गया, उक्त भूमि पर हरे भरे करीब 50 से 75 नग पे?ों को बिना कोई अनुमति के काटकर ज? से उखा?ा गया है एवं अवैध प्लाटिंग की मंशा से भूमि को समतल कर स्वरूप परिवर्तन किया गया है तथा अवैध रूप से भूमि का विखंडन कर प्लाटिंग की तैयारी करने पर छ.ग. नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) का एवं छ.ग. नगर पालिक निगम तथा (नगर पालिक कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रेशन निर्बन्धन तथा शर्ते) नियम 2013 का उल्लंघन पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया जारी है।

 

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