छत्तीसगढ़

स्थानीय निधि संपरीक्षा, उच्चशिक्षा विभाग और श्रम विभाग के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार विभागीय जानकारी अपने विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं।. According to the provisions contained in Section 4 (1) (b) of the Right to Information Act 2005 by the Local Fund Audit, Department of Higher Education and Labor Department, departmental information has been uploaded on the website of its department.

*राज्य सूचना आयुक्त श्री पवार संसाधनों की कमी के बाद भी कुशलता से कार्य सम्पादित किए*
*कानून की परिधि में रहकर आदेश पारित किए- मुख्य सूचना आयुक्त*
*सेवा निवृत्ति पर राज्य सूचना आयुक्त श्री पवार को आयोग में दी गई बिदाई*
रायपुर, 29 अक्टूबर 2020/ छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त श्री मोहन राव पवार को आयोग में कल सेवा निवृत्ति पर सादे समारोह में बिदाई दी गई। मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम. के. राउत ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सूचना आयुक्त श्री पवार आयोग में संसाधनों की कमी के बाद भी कुशलता से कार्य सम्पादित किए और कानून की परिधि में रहकर आयोग के द्वितीय अपील के प्रकरणों में आदेश पारित किए। उन्होंने कहा कि यद्यपि श्री पवार प्रशासनिक क्षेत्र से नहीं थे किन्तु व्यावहारिक ज्ञान और कानूनी ज्ञान के मामले में सम्पन्न थे। उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धाराओं का अनुपालन करते हुए आयेाग में द्वितीय अपील के प्रकरणों में आदेश पारित किए।
राज्य सूचना आयुक्त श्री अशोक अग्रवाल ने कहा कि सूचना आयुक्त श्री मोहन राव पवार का व्यवहार सरल, सौम्य था। उन्हे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धाराओं का काफी ज्ञान था और वे राज्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आयोजित कार्यशालाओं में सहज रूप से ज्ञान बांटते थे। श्री पवार के साथ आयोग में 3 वर्ष का साथ रहा, जो महत्वपूर्ण था। जब कोई छोड़कर जाने लगता है तो उसके साथ बिताएं सारे लम्हें हमें याद आने लगते हैं। बहुत सारे दोस्त छूट जाते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं, पर वो हमें हमेशा याद आते हैं। जब कभी हम मिलते हैं, तो दिल खुशियों से भर जाता हैं।
सूचना आयुक्त श्री मोहन राव पवार ने आयोग से अपनी बिदाई बेला में कहा कि आयोग में काम सीखने का बहुत अवसर मिला। उन्होंने कहा कि कर्म ही पूजा है, हमेशा अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार रहकर कार्य सम्पादित करें। कानून की परिधि में रहकर कार्य करते रहें। श्री पवार ने कहा कि हमेश विचारों का आदान-प्रदान होते रहना चाहिए, जिससे संवादहीनता समाप्त हो जाती है। उन्होंने कहा कि पद, प्रतिष्ठा का अभिमान नहीं होना चाहिए। राज्य सूचना आयुक्त श्री पवार की बिदाई समारोह के अवसर पर सचिव श्री आई.आर.देहारी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। राज्य सूचना आयुक्त श्री पवार को छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग की ओर से शाल श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संयुक्त संचालक श्री धनंजय राठौर, अवर सचिव श्रीमती आभा तिवारी, स्टाफ आफिसर सर्वश्री अशोक तिवारी, ए. के. सिंह, एस. आर. दीवान सहित अधिकारी, कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

6 विभागों की जानकारी वेबसाइट में

रायपुर, 29 अक्टूबर 2020/ छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सुझाव दिए थे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार विभागीय जानकारी अपने विभाग के वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें। विभागीय जानकारी वेबसाइट पर अपलोड होने से आम जनता को विभाग की जानकारी आसानी से मिले सकेगी। उक्त सुझाव के परिपालन में 6 विभागों ने अपने विभागीय जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है।
सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव से प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी विभाग के सचिव को पत्र जारी कर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार विभागीय जानकारी अपने विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने कहा गया था। आदेश के परिपालन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खनिज साधन विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, स्थानीय निधि संपरीक्षा, उच्चशिक्षा विभाग और श्रम विभाग के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार विभागीय जानकारी अपने विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं।

1 2Next page

Related Articles

Back to top button