छत्तीसगढ़

नोबेल कोरोना वायरस के संक्रमण नियंत्रण के लिए सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य कार्यक्रमों, आयोजनों के लिए संचालन प्रक्रिया (एसओपी ) निर्धारित

*नोबेल कोरोना वायरस के संक्रमण नियंत्रण के लिए सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य कार्यक्रमों, आयोजनों के लिए संचालन प्रक्रिया (एसओपी ) निर्धारित* कवर्धा, 18 अक्टूबर 2020। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री रमेश कुमार शर्मा द्वारा भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र अनुसार कबीरधाम जिले में नोबेल कोरोना वायरस के संक्रमण नियंत्रण के लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में निम्नानुसार सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं अन्य कार्यक्रमों, आयोजनों के लिए निम्नानुसार मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी ) निर्धारित की गई है। वर्तमान त्यौहारों, पूजा में कोरोना के प्रकोप को रक्षोपाय के लिए निर्देश प्रसारित किये गए है।

जारी आदेश में बताया गया है कि धार्मिक स्थलों में एन्ट्री, एक्जिट पाइट में सेनेटाइजर रखना अनिवार्य होगा जो टच फ्री मोड में होगा। प्रवेश के समय प्रत्येक व्यक्ति के हाथ सेनेटाइजर से सेनेटाइज करने अथवा साबुन से धोने तथा थर्मल स्केनिग किया जाना अनिवार्य होगा। मास्क पहनकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंस के पालनार्थ 6 फीट की दूर का मार्कर बनाया जाए। कोरोना के लक्षण रहित व्यक्तियों को ही आने, भाग लेने के अनुमति होगी यदि कोरोना के प्रारंभिक लक्षण जैसे कि सर्दी, खाँसी, बुखार इत्यादि पाये जाते हैं तो उनको प्रवेश न दिया जाये। दर्शन के दौरान उपस्थित व्यक्ति खासते, छीकते समय टीशू पेपर,रुमाल, मुड़ी हुई कोहनी का प्रयोग करेंगे। आयोजक सुनिश्चित करेग की प्रयुक्त सामग्री का ठीक से निपटारा करेंगे।धार्मिक स्थल परिसर में प्राय स्पर्श की जाने वाली सतहों तथा दरवाजे का हैंडल, कुर्सी, टेबल, बरिकेटिंग आदि को समय समय पर सोडियमहाईपोक्लोराइड के घोल से साफ किया जावे एवं प्रभावी किटाणु नाशक से विसंक्रमित किया जावे। धार्मिक स्थलों के बाहर प्रयुक्त पार्किग स्थल एवं परिसर के बाहर समुचित भीड़ प्रबंध हेतु सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसी मापदंडों का पालन करना होगा। धार्मिक स्थलों के बाहर भिक्षुको का बैठना एवं भिक्षा मांगना वर्जित होगा। धार्मिक स्थल के आयोजक आगन्तुकों द्वारा छोड़े गए मास्क, फेस कवर, दस्तानों को चिकिस्कीय अपशिष्ट मानते हुए नियमानुसार उसके समुचित निपटान की व्यवस्था करेंगे। आयोजक, आयोजनकर्ता कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार एवं स्वास्थय एवं परिवार कल्याण विभाग , छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय – समय पर कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। धार्मिक स्थल पर फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेस के दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आयोजक, आयोजनकर्ताओं की होगी। धार्मिक स्थलों में तय सीमा अधिक लोग नहीं जा सकेंगे। इनका उलंघन करते पाये जाने पर संबंधित आयोजक समिति के विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी। प्रबंधन समिति का यह उतरदायित्व होगा कि प्रबंधन समिति का जिला प्रशासन के साथ आयोजित बैठक में लिए गये निर्णय का पालन सुनिश्चित कराये उपरोक्त आदेशों एवं दिशा – निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 1080, भारतीय दण्डसंहिता 1880 की धारा 188 तथा अन्य सुरागत विधिक प्रावधानों से लागू हों के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे । यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा ।

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