छत्तीसगढ़

सार्वजनिक स्थल पर थूकने, मास्क नहीं पहनने, आइसोलेशन के नियमों का उल्लघंन, दुकानों में फिजिकल डिस्टैंस का पालन नहीं करने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

सार्वजनिक स्थल पर थूकने, मास्क नहीं पहनने, आइसोलेशन के नियमों का उल्लघंन, दुकानों में फिजिकल डिस्टैंस का पालन नहीं करने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई,

कोरोना संक्रमण को रोकने जिला प्रशासन ने आम जनता से की निर्देशों के पालन की अपील,

अजय शर्मा जिला ब्यूरो जांजगीर

अधिकारियों को ब्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश,

जांजगीर-चांपा, 10 अक्टूबर 2020/ कोरोना संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा आम जनता से सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूकने, मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करने, फिजिकल डिस्टेंस, आइसोलेशन के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की गई है। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर 15 अक्टूबर से दंडित करने की कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना संक्रमण वैश्विक महामारी से बचाव एवं रोकथाम के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर प्रयास किया जा रहा है। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने इस संबंध में राजस्व अधिकारियो, जनपदों के सीईओ एवं नगरीय निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारियो को पत्र जारी कर कोरोना वायरस की रोकथाम और बचाव के संबंध में जन जागरूकता हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा है कि कोविड-19 संक्रमण के प्रसार श्रृंखला को तोड़ने के लिए समुदाय स्तर पर लक्षणात्मक मरीजों की पहचान कर उन्हें आइसोलेट करने एवं उपचार किया जाना आवश्यक है। कलेक्टर ने कहा है कि कोरोना से बचाव के उपाय के लिए दैनिक व्यवहार में परिवर्तन लाना जरूरी है। इस हेतु मास्क का उपयोग, 2 गज की दूरी का पालन करना, बार-बार हाथ धोना जैसे तरीके हैं तथा इस दिशा में प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है।
जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील,करते हुए कहा है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए उक्त निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें। वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए दैनिक व्यवहार में परिवर्तन लाएं। सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर प्रतिबंध है, इसका कड़ायी से पालन करें। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाए। दुकान दार व ग्राहक मास्क अनिवार्य रूप से पहने। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकले। मुंह और नाक को ढककर रखें। इसके लिए कपडे के मास्क का उपयोग करें। साबुन से बार-बार हाथ धोएं व सेनेटराइजर का उपलयोग करें। आपस में कम से कम 2 मीटर की दूरी बनाए। छिंकते या खांसते समय मुंह एवं नाक को रुमाल या कपड़े से ढकें। बुखार, सर्दी, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, शरीर में दर्द होना, उल्टी व दस्त, सूंघने या स्वाद की शक्ति खत्म हो जाना कोरोना संक्रमण के प्रमुख लक्षण है। लक्षण आने पर 24 घंटे के भीतर निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं।
सब्जी ,फल दुकान एवं अन्य दुकान के सामने शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए चूना, पेंट से गोल घेरा बनाने के निर्देश दिए गए है। सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क लगाए जाने पर जुर्माना किया जावेगा। कलेक्टर ने निर्देशों का तीन बार से ज्यादा उल्लंघन पर पुलिस को एफ आई आर दर्ज कराने के निर्देश दिए है।
नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उक्त निर्देशों का प्रतिदिन मुनादी कराने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए है।

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