छत्तीसगढ़दुर्ग भिलाई

निगम की उडऩदस्ता टीम ने बिना लायसेंस व्यापार करने वालों पर की कार्रवाई

गंदगी फैलाने व प्रतिबंधित सामान रखने वालों से वसूले वसूले 28 हजार जुर्माना

भिलाई। नगर निगम की उडऩदस्ता टीम प्रतिदिन होटलो सहित अन्य प्रतिष्ठानों में छापा मारकर बिना लायसेस व्यवसाय करने वालों, प्रतिबंधित प्लास्टिक के सामान रखने वालों और कचरा फैलाने वाले लोगों के विरूद्ध ताबडतोड़ कार्यवाही कर रही है। निगम के उडऩदस्ता टीम ने गुरूवार को भी लगभग 20 प्रतिष्ठानों में छापा मारकर बिना लायसेस व्यवसायकरने वाले, गंदगी फैलाने तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक रखने वाले डेढ दर्जन से अधिक लोगों पर कार्यवाही करते हुए उनसे 28 हजार रूपये का जुर्माना वसूल किया।

नगर निगम के पीआरओ पी सी सार्वा ने बताया कि  निगम की टीम द्वारा जोन क्रमांक 3 व 4 अंतर्गत सर्विस रोड, जीईरोड, पावर हाउस, नंदनी रोड में 20 लोगों पर जुर्माना किया गया। इनसे रोड बाधा, धुएं से पर्यावरण प्रदुषण करने, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखने, लायसेंस न रखने पर जुर्माना किया गया। सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं पर्यावरण संरक्षण संशोधन अधिनियम के तहत् कुल 27,900 रुपए का जुर्माना लिया गया। साथ ही उन्हे चेतावनी दी गई की दूसरी बार इस तरह की हरकत करने पर दोगुना पेनाल्टी वसूल किया जायेगा।

आयुक्त एसके सुंदरानी के निर्देश पर उडऩदस्ता दल निगम भिलाई के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर सडक़ पर विक्रय वस्तु रखकर यातायात को बाधित करने वाले, सडक़ पर कचरा फैलाने वाले, लायसेंस नहीं रखने वाले, कचरा डालकर नाली जाम करने वालों की जांच कर उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई के क्रम पंडित छग समोसा, हरीराम देवांगन मुगौड़ी एवं जलेबी, कृष्णा केशरवानी पान ठेला, नसिंग चाय ठेला, कन्हैया प्रसाद शुभ डेली नीड्स, विरेन्द्र कुमार चौहान गूड्डू टीवी, मनोज कुमार गुप्ता जय अम्बे फ्रुट सलाद सेन्टर, दिल्ली बाम्बे सेल, अब्दुल समीर पान ठेला, भुनेश्वर पान ठेला, सूनील गुप्ता जूस कार्नर, सुनील नास्ता सेन्टर, हरी नास्ता सेन्टर, शत्रुघन सोनकर, राय अलमारी कूलर, चौरसिया होटल, रविन्द्र नाथ चौरसिया, होटल नूरजहां, शंकर लाल शर्मा भोजनालय, विकास आटो गुमास्ता तथा ट्रेड लायसेंस नहीं होने पर कार्रवाई की गई।

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