निगम ने होटल मालिकों,टेन्टवालों पर की कार्यवाही
भिलाई। नगर निगम, भिलाई के उडऩदस्ता टीम ने गंदगी फैलाने वाले होटल मालिक, टेन्ट संचालक, रोड बाधा, धुएं से पर्यावरण प्रदूषण करने, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखने वाले, लायसेंस न रखने लोगों के खिलाफ कार्यवाही की। सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं पर्यावरण संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के तहत् कुल 18 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही उन्हे चेतावनी दी गई की दूसरी बार इस तरह की हरकत करने पर दोगुना पेनाल्टी वसूल किया जायेगा।
आयुक्त एस0के0 सुंदरानी के निर्देश पर उडऩदस्ता दल निगम भिलाई के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर सडक़ पर विक्रय वस्तु रखकर यातायात को बाधित करने वाले, सडक़ पर कचरा फैलाने वाले, लायसेंस नहीं रखने वाले, कचरा डालकर नाली जाम करने वालों की जांच कर उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर रही हैं। उडऩदस्ता की टीम मंगलवार को जोन 01 के अंतर्गत 12 प्रतिष्ठानों में पूजा नास्ता सेन्टर उत्तर गंगोत्री सुपेला वार्ड 04, मानसी चाय नास्ता सेन्टर राधिका नगर, एवन छोले बटूरे सेन्टर उत्तर गंगोत्री, बाबा दास बिरयानी होजियरी मार्केट उत्तर गंगोत्री, टीवीएस आटो मोबाईल सेन्टर जीई रोड उत्तर गंगोत्री, भवानी डोसा इडली सेन्टर, होटल आरचिड रीजेन्सी, विद्याश्री स्टील, परफेक्ट वेल्यू आटो मोबाईल, मारुति सुजकी जीई रोड, बीएम शाह के केन्टीन संचालक से गुमास्ता लायसेंस नहीं होने पर कार्यवाही की गई।