छत्तीसगढ़

नन्हे मुन्ने बच्चों को आन लाइन प्रवासी मजदूर बनाया गया 14वर्ष के नीचे मजदूरी करवाना बाल त्रम के अंतर्गत आता है कानून अपराध है

*नन्हे मुन्ने बच्चों को आन लाइन प्रवासी मजदूर बनाया गया 14वर्ष के नीचे मजदूरी करवाना बाल त्रम के अंतर्गत आता है कानून अपराध है
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सूरजपुर जिले के दुरस्थ क्षेत्र चांदनी बिहार पुर के ग्राम पंचायत बिहार पुर में नन्हे मुन्ने बच्चे को भी प्रवासी मजदूर बनाया गया ग्राम पंचायत सचिव एवं सरपंच के द्वारा नन्हे-मुन्ने बच्चों को प्रवासी मजदूर घोषित किया गया जो कि बच्चे 2 से 4 वर्ष के बीच होंगे

 

 

गौरतलब है कि 18 वर्ष के बच्चों से मजदूरी करवाना बाल श्रम के अंतर्गत आता है लेकिन ग्राम पंचायत सचिव नर्मदा पाठक एवं सरपंच बाबू राम खैरवार के द्वारा नन्हे-मुन्ने बच्चों को भी प्रवासी मजदूर घोषित किया गया ग्राम पंचायत सचिव नर्मदा पाठक के द्वारा प्रवेश यादव के द्वारा ऑनलाइन करवाया गया आखिर क्यों नहीं करते हैं उच्च स्तर के अधिकारी कार्यवाही आखिर कब तक चलेगा ग्राम पंचायत सचिव का दबंगई

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