समर्थन मूल्य पर धान-मक्का विक्रय हेतु पंजीयन के रकबा का गिरदावरी शत-प्रतिशत पूर्ण करायें
समर्थन मूल्य पर धान-मक्का विक्रय हेतु पंजीयन के रकबा का गिरदावरी शत-प्रतिशत पूर्ण करायें!
31 अक्टूबर तक किसान पंजीयन कराने के निर्देश!
समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का खरीदी के लिए कलेक्टर श्री के.एल. चौहान की अध्यक्षता में विकासखण्ड कांकेर, चारामा और नरहरपुर के पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, समिति प्रबंधक एवं अध्यक्ष तथा राजस्व और खाद्य विभाग के अधिकारियों को संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आज प्रशिक्षण दिया गया। समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का विक्रय के लिए जिले के किसानों का पंजीयन एवं संशोधन कार्य 31 अक्टूबर तक पूर्ण कराने के निर्देश कलेक्टर श्री चौहान द्वारा दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि पंजीयन से संबंधित अधिकारी किसानों के जमीन का दस्तावेजों का बारिकी से सत्यापन कराने के पश्चात ही उनका पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री चौहान ने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में किसान पंजीयन हेतु गत वर्ष 2019-20 में पंजीकृत किसानों का डाटा कैरी फारवर्ड कर लिया जाये, यदि पूर्व में पंजीकृत किसान किसी कारण से पंजीयन में संशोधन कराना चाहते हैं तो वे समिति मॉड्यूल के माध्यम से करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के द्वारा रकबा में कौन सी फसल बोई गई है, गिरदावरी के समय फसल का फोटोग्राफी भी कराना सुनिश्चित करें। कलेक्टर श्री चौहान ने राजस्व अधिकारियों से जिले के किसानों का फसल की स्थिति, पानी और गिरदावरी कार्य और कोदो-कुटकी के फसल की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। गिरदावरी कार्य के समय पंजीकृत कृषकों के आधार नंबर एवं मोबाईल नंबर प्राप्त कर लिंक किये जाने निर्देशित किये।
खरीफ वर्ष 2019-20 में पंजीकृत किसान की दर्ज भूमि एवं धान के रकबे तथा खसरे की जानकारी की सूची समिति साफ्टवेयर से प्रिंट कर समिति द्वारा संबंधित क्षेत्र के पटवारियों को उपलब्ध कराई जायेगी। उक्त सूची में अंकित जानकारी पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड के आधार पर सत्यापन किया जायेगा। सत्यापन कार्य में राजस्व विभाग के भुईयां डाटाबेस के आवश्यकतानुसार उपयोग किया जायेगा।
नये किसानों का पंजीयन
गत वर्ष 2019-20 में जिन किसानों ने पंजीयन नहीं कराया था, किन्तु इस वर्ष जो धान विक्रय करने के इच्छुक हैं, ऐसे नये किसानों का पंजीयन तहसील मॉड्यूल के माध्यम से तहसीलदार द्वारा किया जायेगा। खरीफ विपणन वर्ष 20219-20 में नवीन कृषकों का पंजीयन 31 अक्टूबर 2020 तक किया जायेगा। नये पंजीयन हेतु किसानां द्वारा समिति से आवेदन प्राप्त कर प्रारूप-दो में भरकर संबंधित दस्तावेजों के साथ तहसील कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन में उल्लेखित भूमि एवं धान तथा मक्का के रकबे एवं खसरे का पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड के आधार पर सत्यापन किया जायेगा। कलेक्टर ने कहा सत्यापन कार्य में राजस्व विभाग के ‘भूइंर्ंया डाटाबेस’ का आवश्यकतानुसार उपयोग किया जावे। तहसीलदार के द्वारा सभी साक्ष्य देखने और परीक्षण करने के बाद नवीन किसानों का पंजीयन किया जायेगा। प्रशिक्षण में अपर कलेक्टर एस.पी. वैद्य, एसडीएम उमाशंकर बंदे, सहकारी संस्थायें उप पंजीयक आर.आर. मरकाम, जिला खाद्य अधिकारी सुश्री सीमा अग्रवाल, कांकेर, चारामा और नरहरपुर के तहसीलदार, विपणन अधिकारी नवीन पैकरा, सहायक खाद्य अधिकारी टी.आर. ठाकुर एवं महेन्द्र वैद्य, नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक श्री कन्नौजिया सहित सभी खाद्य निरीक्षक उपस्थित थे।