छत्तीसगढ़

समर्थन मूल्य पर धान व मक्का विक्रय हेतु 17 अगस्त से 31 अक्टूबर तक होगा नवीन किसानों का पंजीयन पूर्व में पंजीकृत किसान भी करवा सकते है पंजीयन में संशोधन

समर्थन मूल्य पर धान व मक्का विक्रय हेतु 17 अगस्त से 31 अक्टूबर तक होगा नवीन किसानों का पंजीयन
पूर्व में पंजीकृत किसान भी करवा सकते है पंजीयन में संशोधन
नारायणपुर, 14 अगस्त 2020 – खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान व मक्का विक्रय हेतु किसानों का पंजीकरण एवं पूर्व से पंजीकृत किसानों के जानकारी का अद्यतीकरण 17 अगस्त 2020 से 31 अक्टूबर 2020 तक किया जावेगा। विगत खरीफ वर्ष में जिन किसानों ने पंजीयन नहीं करवाया था, किन्तु इस वर्ष धान अथवा मक्का समर्थन मूल्य पर विक्रय करने के इच्छुक है, ऐसे नवीन किसानों का तहसीलदार के माध्यम से पंजीयन किया जायेगा। नये पंजीयन हेतु किसान द्वारा समिति से आवेदन प्राप्त कर उसे भरकर संबंधित दस्तावेजों के साथ तहसील कार्यालय में जमा करना होगा। आवेदन में उल्लेखित भूमि एवं फसल के रकबे एवं खसरे का पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड एवं भूईयां के आधार पर सत्यापन पश्चात नवीन किसान का पंजीयन किया जायेगा। इसी प्रकार गत वर्ष 2019-20 में पंजीकृत किसान किसी कारण से पंजीयन में संशोधन कराना चाहता है तो संबंधित समिति के माध्यम से संशोधन करने की व्यवस्था प्रदान की जाएगी। इस दौरान पंजीकृत किसान की दर्ज भूमि एवं फसल रकबे का सत्यापन संबंधित पटवारी द्वारा राजस्व रिकार्ड व भूईयां डाटाबेस के आधार पर तैयार कर समिति को देगा। पटवारी द्वारा सत्यापित अद्यतन सूची के आधार पर समिति में डेटा एन्ट्री की जाएगी।

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