छत्तीसगढ़

नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण नियंत्रण के लिए पोषित अनलॉक के दौरान कंटेन्मेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों के लिए विभिन्न गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति संबंधित दिशा-निर्देशा जारी

कबीरधाम : नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण नियंत्रण के लिए पोषित अनलॉक के दौरान कंटेन्मेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों के लिए विभिन्न गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति संबंधित दिशा-निर्देशा जारी

      कवर्धा, 08 अगस्त 2020। कलेक्टर श्री रमेश कुमार शर्मा ने भारत सरकार गृह मंत्रालय तथा छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के आदेशानुसार जिला कबीरधाम में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण नियंत्रण के लिए पोषित अनलॉक के दौरान सात अगस्त कंटेन्मेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों विभिन्न गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति के लिए आदेश जारी किए गए।  
       कार्यालय कलेक्टर से जारी आदेश के तहत अंतर्राज्यीय बस सेवाओं की अनुमति नहीं होगी। स्कूल,महाविद्यालय शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान बद रहेंगे। सिनेमा, स्वीमिंग पूल्स , एटरटेनमेंट पार्क्स, थियेटर, मदिरालय(बार) और ऑडिटोरियम असेम्बली हॉल्स तथा इसी प्रकार के अन्य स्थान(योग संस्थानों और जिम (व्यायाम शाला) को सात अगस्त से भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तीन अगस्त 2020 को जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) अनुसार कार्य करने की अनुमति होगी। सामाजिक,राजनीतिक,खेलकूद,मनोरंजन,शैक्षणिक,सांस्कृतिक,धार्मिक समारोह तथा अन्य बडे सम्मेलन। जिला कबीरधाम के समस्त बाजार, दुकान व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठान(उचित मूल्य की दुकान, मेडिकल, दवाई दुकान, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी को छोड़कर) प्रातः 8 बजे से सायं 7 बजे तक (गुमस्ता एक्ट के तहत साप्ताहिक अवकाश का पालन करते हुए) खुली रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट एवं स्थायी ठेलो को रात्रि 9 बजे एक खोलने की अनुमति होगी।
कार्यालय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालाय तथा शासकीय कार्यालयों, विभागों के अंतर्गत निगम, मंडल, आयोग एवं अन्य प्रशासकीय ईकाईयों के संचालन करने के संबंध में निर्देश –
      कार्यालय, अर्द्धशासकीय, अशासकीय कार्यालाय तथा शासकीय कार्यालयों, विभागों के अंतर्गत निगम, मंडल, आयोग एवं अन्य प्रशासकीय ईकाई सात अगस्त से खुलेंगे, परन्तु सार्वजनिक प्रवेश सीमित रहेगा। प्रत्येक कार्यालया कार्यालय में, उस कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारी छोड़कर, अन्य सभी व्यक्तियों में प्रवेश,निकासी के संबंध में पंजी संधारित की जाकर, उसमें उचित विवरण (जैसे नाम, मोबाईल नंबर आदि) की प्रविष्टि कराई जायेगी, जिससे कोविड पॉजिटिव पाये जाने पर कांटेक्ट ट्रेसिंग संभव हो सके। सभी कार्यालय में फेस मास्क को उपयोग तथा सोशल, फिजिकल डिस्टेंस के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किये जाएंगे। दफ्तरों एवं कार्यालयों में (निजी एवं शासकीय) कर्मचारियों की बेहतर सुरक्षा हेतु नियोक्ताओं की निर्देश दिया जाता है, कि सभी कर्मचारियों को फोन में “आरोग्य सेतु एप“ डाउनलोड करवायें। चार से अधिक व्यक्तियों को ज्ञापन सौपने हेतु अनुमति नहीं होगी।
 
स्वतंत्रता दिवस समारोह –

      जिला, सब-डिवीजन, नगर पालिका और पंचायत स्तरों पर स्वतंत्रता दिवस समारोह तथा “ए- होम“ समारोह, जहां कहीं आयोजित किए जाए, को सोशल डिस्टेसिंग के साथ तथा मारत पहनने जैसे अन्य प्रोटोकॉल्स का पालन करो हुए अनुमति होगी। इस संबंध मंत्रालय द्वारा जारी आदेश 21 जुलाई 2020 के पत्र एवं पब्लिक एवं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर, अटन नगर को द्वारा जारी आदेश पांच अगस्त को जारी किए गये अनुदेशों का पालन किया जाए। 

 लॉकडाउन को कंटेन्मेंट जोन तक सीमित रखना –
       कंटेन्मेंट जोन में लॉकडाउन 31 अगस्त 2020 लागू रहेगा। कंटेन्मेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी। कंटेन्मेंट जोन में लोगों के आने और इन जोन से लोगों के बाहर जाने के रोकने के लिए सख्त घेराबंदी की जाए। इस आदेश द्वारा छूट दी गई गतिविधियों (आवश्यक सेवाओं को छोड़कर) को निष्पादित करने की अनुमति कटेन्मेंट जोन में कदापि नहीं होगी। यहां केवल चिकित्सा संबंधी आपात सेवाओं और आवश्यक वस्तुओ, सेवाओं की आपूर्ति बनाए रखने के लिए संबंधित लोगों की आवाजाही की अनुमति रहेगी। कमजोर व्यक्तियों की सुरक्षा के तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर घर पर बहने की सलाह दी गई है।
 जिले में कोविड-19 की रोकथाम हेतु निम्नांकित निर्देशों का पालन सभी सुनिश्चित करेंगे-
      सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थलों पर और परिवहन के दौरान फेसकवर पहनना अनिवार्य है। सभी व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों में कम से कम 6 कीट की दूरी (दो गज की दूरी) रखी जाएगी। भीड़-भाड, सार्वजनिक सभाओ, आयोजनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सार्वजनिक स्थानो पर थूकना प्रतिबंधित है एवं जुर्माने से दंडनीय होगी। शराब, पान, गुटका, तंबाकू आदि की सेवन की सार्वजनिक स्थानों पर अनुमति नहीं है। दुकान व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठान को खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया जाए। दुकान व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाय तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने, सेनेटाईज करने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश दुकान करें। दुकान व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठान परिसर एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मंदिरा, पान, गुटका, तंबाखु आदि का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित है। दुकान, व्यवसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठान परिसर में 01-01 मीटर की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियों के फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन कराने के लिए निशान लगाये जाएंगे। संपूर्ण कार्यस्थल सामान्य सुविधाओं और मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओ की बार-बार सफाई सुनिश्चित की जाये। सभी व्यवसायियों, कर्मचारियों का मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सभी व्यवसायियों को अपने दुकान, संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आए ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय, वितरण कर उसे पहनवाया जायें एवं उसके बाद ही अन्य वस्तुओ, सेवाओं का विक्रय हो। स्वयं और आगन्तुकों के उपयोग वास्ते सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा। यदि किसी भी व्यावसायी, प्रतिष्ठान के द्वारा उपर लेख बिन्दु, शर्तो में से किसी एक या एक से अधिक बिन्दु, शर्त का उल्लघंन किया जाता है, तो उनकी दुकान, संस्थान को तत्काल प्रभाव से सीलबंद कर दिया जाएगा। समस्त कारखाना, औद्योगिक संस्थान में थर्मल स्केंनिग, मास्क, मैनेटाईजर, हाथ धोने के लिये साबुन एवं पानी की व्यवस्था सुनिश्चित हो। साथ ही साथ कार्यरत कर्मचारियों की पाली में ड्यूटी लगाया जाना आवश्यक होगा।
      विवाह सबंधी कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पचास होगी। इसकी अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्रात की जा सकेगी। अंतिम संस्कार, अंत्येष्ठी जैसे आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या बीस होगी। इसकी अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी। इन आदेशों एवं दिशा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हों के अंतर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।

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