गंदगी करने व धुंए से वायु पर्यावरण प्रदूषण करने वालों के विरूद्ध निगम ने की कार्यवाही

पैंतीस हजार रूपये वसूले इन लोगों से जुर्माना
भिलाई। नगर पालिक निगम, भिलाई के उडऩदस्ता टीम ने गंदगी फैलाने वाले होटल मालिक, टेन्ट संचालक, बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार करने, धुएं से पर्यावरण प्रदुषण करने, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग रखने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की। सालिड वेस्ट मैनेजमेंट एवं पर्यावरण संरक्षण संशोधन अधिनियम के तहत् कुल 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। साथ ही उन्हे चेतावनी दी गई की दूसरी बार इस तरह की हरकत करने पर दोगुना पेनाल्टी वसूल किया जायेगा।
नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त एस0के0 सुंदरानी के निर्देशानुसार उडऩदस्ता की टीम आज पावर हाउस नेताजी सुभाष चन्द्र सब्जी मण्डी में पहुंचकर प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का इस्तेमाल करने वाले व्यवसायियों एवं होटल संचालकों के उपर गंदगी फैलाये जाने वालों के उपर कार्यवाही की गई। जिसमें बिन्देश्वरी प्रजापति, प्रमोद सोनकर के द्वारा असामाजिक तत्वों का जमावड़ा कर निगम के उडऩदस्ते दल द्वारा काटे हुए दाण्डिक शुल्क को वापस कराने के लिए घेरा बंदी कर उडऩदस्ता दल पर दबाव बनाने लगे थे जिससे शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही थी जिसकी शिकायत निगम द्वारा थाने जाकर टीआई से की गई उसके उपरान्त एफआईआर दर्ज करने के लिए टीम द्वारा लिखित सूचना दी गई। जिसपर टीआई द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनों व्यवसायियों को बुलाकर अग्रिम कार्यवाही के लिए तैयार थे इस दौरान निगम के उडऩदस्ता दल ने होली पर्व हो देखते हुए तथा टीआई के समझाईस पर काटी हुई रसीद का रुपये निगम को दिलवाया गया और व्यवसायियों को समझाईस देकर छोड़ दिया गया कि भविष्य में शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न न करें अन्यथा जेल जाना भी पड़ सकता है।
आयुक्त एस0के0 सुंदरानी ने आम नागरिकों एवं व्यवसायियों से अपील की है कि रोड पर व्यवसाय एवं गंदगी न फैलाये, प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरीबैग का विक्रय एवं उपयोग न करें। ऐसे करते पाये जाने पर निगम का उडऩदस्ता दल मौके पर पहुंचकर नगर पालिक अधिनियम के तहत् कार्यवाही कर सकती है ।