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बाबादीप सिंह नगर में सात हजार वर्गफिट सरकारी जमीन पर किया गया कब्जा हटाया

दिये चेतावनी, जमीन पर अतिक्रमण करने पर होगी सख्त कार्रवाई,

जिला, निगम और राजस्व विभाग की टीम ने जमीन का किया निरीक्षण

भिलाई। ग्रीन लैंड के लिए आरक्षित जमीन पर अतिक्रमण और शासकीय संपत्ति को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त व कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को यह निर्देश  वार्ड-14 बाबादीप नगर पहुंचे भिलाई नगर एसडीएम खेमलाल वर्मा ने नायब तहसीलदार, नगर पालिक निगम भिलाई के जोन क्रमांक-2 की आयुक्त पूजा पिल्ले की उपस्थिति में जिला उद्योग एवं व्यापार के विभाग के अधिकारियों को दिए।

बाबादीप सिंह नगर की जमीन पर जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग का साइन बोर्ड लगाने कहा। साइन बोर्ड में सरकारी संपत्ति को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। शासकीय जमीन पर अतिक्रमण की नीयत से लगाई गई बोर्ड को जब्त किया गया। वार्ड-14 अंतर्गत बाबादीप सिंह नगर में लगभग 7000 वर्गफीट सरकारी जमीन है। यह जमीन डीआईसी की है। इस जमीन पर निगम प्रशासन ने संरक्षित होने का बोर्ड भी लगा रखा है। इसके बावजूद कुछ लोग जमीन पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। जमीन पर मुरम बिछाकर समतल कर दिया है। बारबेट तार से चारो तरफ से घेरकर समाज की जमीन होने का बोर्ड लगा दिया था। बच्चों के खेलकूद पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसकी बाबादीप सिंह नगर कल्याण समिति के लोगों ने निगम प्रशासन से शिकायत की थी। शिकायत पर निगम के जोन-2 की टीम ने कार्रवाई की थी। कब्जा करने की नीयत से गड़ाई गई कांक्रीट के पोल को उखाड़कर फेंक दिया था। साथ ही शासकीय व संरक्षित जमीन होने का बोर्ड भी लगाया गया था। जिसे रात को कुछ लोगों ने उखाड़कर फेंक दिया। इसकी समिति के लोगों ने इसकी शिकायत जिला और निगम प्रशासन से की। उनकी शिकायत पर उच्च अधिकारियों ने निगम और राजस्व विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पुलिस बल की मौजूदगी में जिला, निगम प्रशासन के अधिकारियों ने स्थल निरीक्षण किया। वहीं एसडीएम वर्मा ने डीआईसी के अधिकारियों को साइन बोर्ड लगाने और बोर्ड में जमीन को ग्रीन लैंड के लिए आरक्षित होने का उल्लेख करने के निर्देश दिए। स्थल निरीक्षण के दौरान जोन-2 की उप अभियंता निकहत सबरीन, सहायक राजस्व अधिकारी संजय वर्मा, आरआई, पटवारी उपस्थित थे।

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