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लॉकडाउन के दौरान बकरीद एवं रक्षाबंधन पर्व के लिए दी गयी आंशिक छूट
नया बस स्टैंड में सब्जी, फल एवं अडे दुकानें संचालित करने की मिली अनुमति
नारायणपुर 27 जुलाई 2020 – नारायणपुर जिले में कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए नगर पालिका क्षेत्र में संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 02 अगस्त तक लॉकडाउन लगाया गया है। जिसमें कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने प्रतिबंधित गतिविधियों में आंशिक संशोधन करते हुए नवीन आदेश जारी किये हैं। जिसके अनुसार ईद उल अजहा (बकरीद) पर्व को दृष्टिगत रखते हुए 31 जुलाई को शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे और 1 अगस्त को प्रातः 5 बजे से 10 बजे तक चिकन एवं मटन मार्केट जो कि गौरवपथ रोड के पास बखरूपारा में संचालित होता है। उसे खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है। इसके साथ ही 1 अगस्त को कुल 9 व्यक्तियों को प्रातः 7.30 बजे से 8.30 बजे तक मस्जिद में नमाज हेतु अनुमति दी गयी है। नमाज के वक्त पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया है।
जारी आादेश में रक्षाबंधन पर्व को दृष्टिगत रखते हुए 30 जुलाई से 2 अगस्त तक प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक राखी विक्रय हेतु क्रीड़ा परिसर ऑडिटोरियम/सिनेमा हाल के पास दुकान लगाने की अनुमति प्रदान की गयी है। दुकानों के बीच कम से कम 15 फीट दूरी रखने कहा गया है। वहीं 31 जुलाई से 2 अगस्त तक मिठाई दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है, जिनका समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे निर्धारित किया गया है। फुटकर सब्जी, फल एवं अंडा दुकानों हेतु निर्धारित 3 स्थलों के अतिरिक्त नवीन बस स्टैंड सिंगोड़ीतराई को फुटकर सब्जी, फल एवं अडंा दुकानों के रूप में संचालित करने की अनुमति दी गयी है। इसके अलावा प्रतिबंधात्मक अवधि में मां दंतेश्वरी स्व सहायता समूह बखरूपारा को रेडी टू ईट निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान की गयी है।
उक्त अनुमति फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनने संबंधी शासन के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किये जाने की शर्त पर दी जाती हैं समस्त विक्रय केन्द्रों में ग्राहकों के लिए निर्धारित दूरी पर गोला बनाये जाने एवं हाथ धोने हेतुN साबुन व स्वच्छ पानी/सेनेटाइजर की व्यवस्था करने की जवाबदारी दुकानदार/विक्रयकर्ता की होगी। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान भारतीय दंड संहिता के तहत् दंडनीय होंगे
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लॉकडाउन के दौरान बकरीद एवं रक्षाबंधन पर्व के लिए दी गयी आंशिक छूट
नया बस स्टैंड में सब्जी, फल एवं अडंा दुकानें संचालित करने की मिली अनुमति
नारायणपुर 27 जुलाई 2020 – नारायणपुर जिले में कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए नगर पालिका क्षेत्र में संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु 02 अगस्त तक लॉकडाउन लगाया गया है। जिसमें कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह ने प्रतिबंधित गतिविधियों में आंशिक संशोधन करते हुए नवीन आदेश जारी किये हैं। जिसके अनुसार ईद उल अजहा (बकरीद) पर्व को दृष्टिगत रखते हुए 31 जुलाई को शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे और 1 अगस्त को प्रातः 5 बजे से 10 बजे तक चिकन एवं मटन मार्केट जो कि गौरवपथ रोड के पास बखरूपारा में संचालित होता है। उसे खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है। इसके साथ ही 1 अगस्त को कुल 9 व्यक्तियों को प्रातः 7.30 बजे से 8.30 बजे तक मस्जिद में नमाज हेतु अनुमति दी गयी है। नमाज के वक्त पुलिस विभाग द्वारा सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने कहा गया है।
जारी आादेश में रक्षाबंधन पर्व को दृष्टिगत रखते हुए 30 जुलाई से 2 अगस्त तक प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक राखी विक्रय हेतु क्रीड़ा परिसर ऑडिटोरियम/सिनेमा हाल के पास दुकान लगाने की अनुमति प्रदान की गयी है। दुकानों के बीच कम से कम 15 फीट दूरी रखने कहा गया है। वहीं 31 जुलाई से 2 अगस्त तक मिठाई दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है, जिनका समय प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे निर्धारित किया गया है। फुटकर सब्जी, फल एवं अंडा दुकानों हेतु निर्धारित 3 स्थलों के अतिरिक्त नवीन बस स्टैंड सिंगोड़ीतराई को फुटकर सब्जी, फल एवं अडंा दुकानों के रूप में संचालित करने की अनुमति दी गयी है। इसके अलावा प्रतिबंधात्मक अवधि में मां दंतेश्वरी स्व सहायता समूह बखरूपारा को रेडी टू ईट निर्माण कार्य की अनुमति प्रदान की गयी है।
उक्त अनुमति फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क पहनने संबंधी शासन के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किये जाने की शर्त पर दी जाती हैं समस्त विक्रय केन्द्रों में ग्राहकों के लिए निर्धारित दूरी पर गोला बनाये जाने एवं हाथ धोने हेतु साबुन व स्वच्छ पानी/सेनेटाइजर की व्यवस्था करने की जवाबदारी दुकानदार/विक्रयकर्ता की होगी। उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान भारतीय दंड संहिता के तहत् दंडनीय होंगे
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संविदा पदों पर भर्ती हेतु मेरिट सूची जारी
नारायणपुर 27 जुलाई 2020 – जिले में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से रोकथाम, नियंत्रण एवं आपताकालीन स्थिति से निपटने के लिए माईक्रोबायोलॉजिस्ट, स्टाफ नर्स, लेब टेक्नीशीयन, लैब अटेंडेंट एवं स्वच्छताकर्मी के पद पर केवल 3 माह के लिए संविदा नियुक्ति हेतु 25 जुलाई को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नारायणपुर, जिला नारायणपुर में वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन किया गया था। वॉक इन इंटरव्यू में प्राप्त दावा-आपत्ति अभ्यावेदनों के निराकरण पश्चात मेरिट सूची जारी कर दिया गया है। संबंधित अभ्यर्थी कार्यालयीन सूचना पटल पर एवं जिले की वेबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्लयूडॉटनारायणपुरडॉटजीेओव्हीडॉटइन में मेरिट सूची का अवलोकन कर सकते हैं।
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मास्क नहीं पहनने वाले 26 लोगों पर नगर पालिका की कार्यवाही
नारायणपुर 27 जुलाई 2020 -जिले में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने पर आज सोमवार 27 जुलाई को नगर पालिका द्वारा 26 लोगों पर बड़ी कार्यवाही की गई है। नगर पालिका दल द्वारा जिले के सार्वजनिक स्थल, दुकानों, होटलों एवं बाजार क्षेत्र में मास्क लगाये बिना घुमते पाये जाने पर कार्यवाही करते हुए 2600 रूपये जुर्माना वसूल किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले एक व्यक्ति पर 200 रूपये का भी जुर्माना किया है। साथ ही दुकानदारों को लॉकडाउन के दौरान निश्चित समयाविध में दुकानों/प्रतिष्ठानों का संचालन करने और मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने तथा एक समय में किसी भी दुकान में भीड़ जमा न करने की समझाईश दी गई