होम क्वारेंटाइन का उल्लघंन करने वालो के खिलाफ होगी एफआईआर, हाथों पर लगेगी अमिट स्याही
दुकानो में सोषल डिस्टेंसिग एवं “नो मास्क नो गुड” का पालन ना करने पर होगी सख्त कार्यवाही
कोण्डागांव। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कलेक्टर के आदेश पर कोण्डागांव में 25 से 31 जुलाई तक लगाये गये जिला स्तरीय लाॅकडाउन के प्रथम दिन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय कोविड कोर कमेटी की बैठक कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा एवं पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में कलेक्टर ने जिले में कम्युनिटी स्प्रेड की दशा को रोकने के लिए लाॅकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये। इसके लिए उन्होने कोरोना संक्रमित मरीजो की संख्या वृद्धि से चिंतित ना होकर कान्टेक्ट ट्रेसिंग पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा। टेस्ट को बढ़ाकर जितने भी अधिक संक्रमितो की जानकारी इक्ट्ठा की जा सके वह कोरोना के संक्रमण को रोकने मे सहायक होगी। इसके लिए लाॅकडाउन के प्रतिबंधो का कड़ाई से पालन कराने के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन रोजाना मैदानी स्तर पर कार्य करेंगे साथ ही सायं 4 बजे के बाद ’जीरो ट्रेफिक’ नीति के तहत् किसी भी व्यक्ति की सड़को पर आवाजाही प्रतिबंधित की जायेगी एवं उन पर जुर्माना भी लगाया जायेगा। केवल आपातकालीन स्थिति में ही घरो से निकलने की अनुमति होगी एवं मास्क ना पहनने वालो तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करने वालो के विरूद्ध जुर्माना लगाने के साथ एफआईआर करने की कार्यवाही भी की जा सकती है। इसके अलावा आवश्यक वस्तुओं की दुकानो के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्क या गोले बनायें जायेंगें साथ ही दुकानदारो को ’नो मास्क नो गुड’ की नीति के तहत् बिना मास्क लगायें आये किसी भी खरीददार को समान ना देने को कहा गया है। ऐसा करते पाये जाने पर दुकानदारो के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी एवं दुकान के सामने ग्राहको के लिए चेतावनी लिख दी जायेगी कि दुकानदार द्वारा नियमो का पालन नही किया जाता अतः इस दुकान से कोरोना वायरस का संक्रमण हो सकता है।
– होम क्वारेंटाइन लोगों के हाथों पर अमीट स्याही से लगाया जायेगा निशान
विगत दिनो होम क्वारेंटाइन किये गये लोगो द्वारा नियमो के उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने ऐसे किसी व्यक्ति जो कि होम क्वारेंटाइन के नियमो का उल्लंघन करते पाये जाते है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये साथ ही होम क्वारेंटाइन किये गये लोगो के हाथों में अमीट स्याही के द्वारा होम क्वारेंटाइन होने की मुहर लागाई जायेगी। जिसमें गोल घेरे के मध्य अंग्रेजी वर्ण माला का ’’एच’’ (भ्) अंकित होगा। ज्ञात हो कि जिले में 1288 लोगो को होम क्वांरेटाइन किया गया है।
– ओड़िसा एवं नारायणपुर के मध्य सीमा की जायेगी बंद
ओड़िसा एवं नारायणपुर के सीमावर्ती ग्रामो में अचानक संक्रमण के बढ़ने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से ओड़िसा एवं नारायणपुर जिले की सीमा से जिले में प्रवेश करने वाले सभी मार्गो को बंद किया जायेगा। जहां पुलिस एवं प्रशासन के कर्मी 24 घण्टे निगरानी करेंगें। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र मे कोटवारो को भी नियुक्त किया जायेगा। इसके अलावा मुख्य मार्गो पर स्थित ढ़ाबो, होटल, ठेलो एवं गुमटियों मे कार्यरत मजदूरो एवं उनके मालिको की भी जांच करवाई जायेगीं। स्क्रिनिंग सेंटर्स में बाहर से आये लोगो की प्रारंभिक जांच के उपरान्त अन्य राज्यांे से आये श्रमिको को क्वारेंटाइन सेन्टर्स में एवं अन्य व्यक्तियों को उनके घरो में ही होम क्वारेंटाइन किया जायेगा। इनकी जांच क्वारेंटाइन करने के 3 से 4 दिनो के मध्य की जावेगी। होम क्वारेंटाइन किये गये लोगो को शपथ पत्र भरवाया जायेगा साथ ही उनके घरो के सामने होम क्वारेंटाइन के पत्र के साथ चारो ओर लाल स्याही से चिन्हांकन भी किया जायेगा। पंचायत क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बाहर से प्रवेश करता है तो उसकी जानकारी पंचायत सचिव या कन्ट्रोल रूम को दी जा सकती है। होम क्वारेंटाइन मे रह रहे ग्रामीणो के नियमों के उल्लंघन के संबंध में गांव की मितानिन तथा गांव की कोर कमिटी विशेष ध्यान रखेंगी एवं उल्लंघन पर तुरंत सूचना सचिव तक पंहुचायेंगी।
– सभी विकासखण्डो मे चलायें जाएंगे जागरूकता रथ
जिले में समस्त विकासखण्डो में आज से कोरोना के प्रति जागरूकता गांव गांव तक पहुँचाने के लिए जागरूकता रथ चलाई जायेगी। इस रथ के माध्यम से लोगो को सर्दीं खांसी, जुखाम आदि की समस्या होने पर नजदीकी अस्पताल में जांच करवाने, नगरीय क्षेत्रो में लाॅकडाउन, मास्क एवं सोशल डिस्टेसिंग के नियमो के पालन करने के बारे में लोगो को अवगत कराया जायेगा। नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी व्यक्ति में कोरोना के लक्षण यदि परिलक्षित होते तो वह टाउन हाॅल मे जाकर अपना टेस्ट करा सकते है।
– समस्त कार्यालयों में होगी दैनिक सेनेटाइजेषन
कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए दैनिक रूप से लाॅकडाउन में भी कार्यरत कार्यालयों में दैनिक रूप् से सेनेटाइजेशन किया जायेगा साथ ही क्वारेंटाइन सेंटंर्स में भी शौचालयों एवं कक्षो में सफाई एवं सेनेटाइजेशन सेंटर प्रभारियों द्वारा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। क्वारेंटाइन सेंटर में कार्यरत कर्मचारियों की हर 14 दिन में अनिवार्य रूप से बदलाव किया जायेगा। लाॅकडाउन सफल संचालन के लिए कलेक्टर ने जिला एवं पुलिस प्रशासन को स्वयं सुरक्षित रख कर कार्य करने को कहा एवं राखी के दुकानो को भी 31 जुलाई तक बंद करने के निर्देश दिये।
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