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बारह बजते ही रात को लगा 29 जुलाई तक के लिए लॉकडाउन

जिला, पुलिस व निकाय प्रशासन की पहले की कर ली थी पूरी तैयारी

इस बार प्रशासन हुआ सख्त, पुलिस वाहन भी करेगी जब्त

बिना अतिआवश्यक कार्य के बारह निकलने पर पुलिस करेगी सख्ती के साथ कार्यवाही

भिलाई। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए दुर्ग जिले के सभी नगर निगम व पालिका क्षेत्र में एक साथ सप्ताह भर के लिए रात बारह बजते ही लॉकडाउन हो गया। इस दौरान अनाधिकृत बाहर घूमते पाये जाने पर पुलिस सख्ती के साथ कार्यवाही करेगी। इसके लिए जिला, पुलिस तथा स्थानीय निकाय प्रशासन ने अपनी तैयारी पहले ही पूरी कर ली थी।

दुर्ग जिले में पूरे छत्तीसगढ के साथ ही दुर्ग जिले में भी कोरोना के पॉजेटिव केस अधिक मिलने के कारण फिर एक बार लॉकडाउन हो गया। इस बार 23 से 29 जुलाई तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा, स्थिति को देखते हुए 29 के बाद लॉकडाउन को आगे भी बढाया जा सकता है। इस दौरान बिना किसी अतिआवश्यक कार्य के अनाधिकृत तौर पर बाहर घूमने वालों पर पुलिस प्रशसन कोई मुरव्वत नहीं करेगी। इस बात का संकेत कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे व पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने पहले ही दे दिया है। इससे पहले लगे लॉकडाउन में उल्लंघन करते पकड़े जाने वाले ज्यादातर लोगों को समझाइस देकर छोड़ दिया गया था। लेकिन इस बार जिला व पुलिस प्रशासन लॉकडाउन का पालन करने के प्रति बेपरवाही दिखाने वालों पर कानूनी शिकंजा कसने की चेतावनी दे चुका है।

लॉकडाउन के इस चरण में दुर्ग जिले के चारों नगर निगम क्षेत्र भिलाई, दुर्ग, रिसाली और चरोदा समेत कुम्हारी व जामुल नगर पालिका और इनकी सीमा से लगी चुनिंदा गांव विशेष रुप से चिन्हित किए गए हैं। इन इलाकों में स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल स्टोर्स एवं चश्मे की दुकानें सुबह 7 से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। सब्जी, दूध, मांस, मटन, चिकन, मछली व अंडा बेचने की अनुमति लॉकडाउन की अवधि में सुबह 7 से दोपहर 12 बजे के बीच दी गई है। जबकि घर-घर जाकर दूध बांटने वालों के लिए सुबह 6 से 9 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। वहीं बिना किसी लाइसेंस के सड़क किनारे ठेला खोमचा लगाकर व्यवसाय करने वालों को दिन भर में किसी भी समय की अनुमति नहीं दी गई है।

उल्लेखनीय है कि दुर्ग जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा तीन सौ पार हो चुका है। इनमें लगभग 20 प्रतिशत संक्रमित ऐसे मिले हैं जिनकी कोई भी ट्रेव्हल हिस्ट्री नहीं है। इससे स्पष्ट है कि कोरोना अब स्थानीय स्तर पर भी पांव पसार चुका है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने 22 से 29 जुलाई तक फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। सोमवार को जिला प्रशासन ने इस बार के लॉकडाउन के लिए गाइड लाइन जारी कर दिया है। इसके साथ ही गाइड लाइन का पालन पूरी गंभीरता के कराने को लेकर पुलिस व निकाय प्रशासन कमर कस चुकी है।

रात 12 बजते ही सीमाएं हुई सील

रात के 12 बजते ही दुर्ग जिले की सभी सीमाएं सील कर दी गई। इसके लिए इंतजाम कर लिया गया है। जिले की सभी सीमाओं को बेरिटेक्स लगाकर पुलिस जवानों की तैनाती सुनिश्चित कर दी गई। इसके साथ ही अन्य जिले से आने वाले गैर अधिकृत लोगों के प्रवेश पर रोक भी लगा दी गई है। दुर्ग जिले से बाहर जाने वालों को भी सीमा पार करने की छूट बिना किसी ठोस कारण और सक्षम अनुमति के नहीं मिल पाएगी। शहर के भीतर भी चौक चौराहों पर पुलिस बल को तैनात रखा जाएगा।

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