छत्तीसगढ़

जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में 24  जुलाई से 30 जुलाई तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू,

जिले के सभी नगरीय निकाय
क्षेत्रों में 24  जुलाई से 30 जुलाई तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू, कलेक्टर 

 

जिले से कान्हा तिवारी की खबर

 

 

 

जांजगीर-चांपा, 20 जुलाई 2020/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री यशवंत कुमार ने कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों की सुरक्षा के मद्देनजर जांजगीर-चाम्पा जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों (नगर पालिका परिजांजगीर-नैला, चाम्पा, अकलतरा, सक्ती एवं नगर पंचायत बलौदा, खरौद, राहौद, षिवरीनारायण, नवागढ़, सारागांव, नया बाराद्वार जैजैपुर, अडभार, डभरा, चन्द्रपुर) में 24 जुलाई से 30 तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार
प्रभावित क्षेत्रों में समस्त शासकीय, अर्द्ध शासकीय, अशासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे। परन्तु वे मुख्यालय का परित्याग नही करेंगे। अधिकारी,कर्मचारी घर से शासकीय कार्य संपादित करने (वर्क फ्राम होम) और वे सदैव मोबाइलध,टेलीफोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से संपर्क में बने रहने तथा अत्यंत आवश्यकता होने पर कार्यालय में उपस्थित होने के लिये निर्देशित किए जायेंगे। आवश्यक नस्तीयों,डाक के लाने-ले जाने एवं संचालन हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। यह आदेश
प्रभावित क्षेत्र की सीमा में स्थित शासकीय कार्यालयों विभागों के अंतर्गत निगम,मण्डल,आयोग एवं अन्य प्रशासकीय ईकाईयों पर लागू होगा तथा केवल प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावी रहने की अवधि तक ही प्रभावी रहेगा।

परिवहन सेवाएं प्रतिबंधित-

प्रभावित क्षेत्र में समस्त सार्वजनिक और निजी गैर-आवश्यक परिवहन सेवाएं, जिनमें निजी बसें, टैक्सी, बसें, आॅटो रिक्षा, ई-रिक्षा, रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं, के परिचालन की अनुमति नही होगी एवं इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों को वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति होगी। ऐसी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुएं,सेवाओं के उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहें हो, उन्हें भी अपवादित स्थिति में तत्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट रहेगी।
प्रभावित क्षेत्रों (संबंधित नगरीय क्षेत्र) से बाहर जाने की अनुमति सिर्फ स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति में ही होगी।
जिले के एवं बाहर से आ रहे व्यक्तियों के लिये अन्तर्जिला आवागमन हेतु ई-पास अनिवार्य होगा।
व्यक्तियों के अन्तर्राज्यीय परिवहन के बारे में प्रतिबंध पूर्व अनुसार जारी रहेगा ताकि इस संबंध में ई-पास के माध्यम से अनुमति प्राप्त होने पर ही आवागमन हो सके।
प्रभावित क्षेत्रों (संबंधित नगरीय क्षेत्र) के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली ईकाईयों को निम्न शर्तों के अधीन छूट रहेगी –

यथासंभव श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्री,ईकाईयों के अंदर करनी होगी।
आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री,ईकाईयों को स्वयं करनी होगी।
संक्रमण विस्तार के मद्देनजर भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु जारी समस्त निर्देषों का अक्षरषः पालन सुनिश्चत करना होगा।
इन ईकाईयों से धनात्मक मरीजों की पहचान होने पर ईलाज पर होने वाले समस्त व्ययों का वहन इन इकाईयों को ही करना होगा।
ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाले संस्थान,इकाईयों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी।
सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटल स्थल आम जनता के लिये पूर्णतः बंद रहेंगे।
10. विदेष से आने वाले सभी नागरिकों को अन्य राज्य से आये हुए नागरिक जो पेड क्वारेंटाईन, होम क्वारेंटाइन की निगरानी में रखे गये है, उन्हें यह निर्देषित किया गया है वे स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित क्वारेंटाईन की अवधि का कडाई से पालन करें। इसमें किसी प्रकार की चूक होने पर उनके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिये वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
प्रभावित क्षेत्र के सभी नागरिक अपने घर पर रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया गया है (आपातकालीन स्वास्थ्यगत कारण को छोडकर)। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्यतः अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा।

साप्ताहिक हाट-बाजार,पान ठेला,नाई,ब्यूटी पार्लर आदि बंद रहेंगे-

प्रभावित क्षेत्रों में सभी दुकानें (बिन्दु क्रमांक 20 में अनुमति प्राप्त दुकानों को छोडकर), साप्ताहिक हाॅट-बाजार आदि बंद रहेंगे।
होटल, रेस्टोरेंट, हास्पिटिलिटी सेवाएं (सेलून,नाई दुकान, मसाज पार्लर, पान दुकान,पान ठेला, ब्यूटी पार्लर, ट्रेवल एजेंसी, टूर आॅपरेटर, क्लब, बार, रिसार्ट, लाॅज, कैफे डिस्कोथेक) आदि बंद रहेगी। (अपवाद-स्वास्थ्य,पुलिस,शासकीय सेवक,स्वास्थ्यकर्मी,श्रमिक,पर्यटक सहित फंसे हुए लोग एवं क्वारंटाईन सुविधा में उपयोग में लाये जाने वालो, रेलवे स्टेशन में संचालित केंटीन को छोडकर,रेस्टोंरेंट,होटल को होम डिलविरी हेतु अनुमति होगी किन्तु टेक अवे की अनुमति नहीं होगी।

समस्त स्पोर्ट्स काम्पलेक्स एवं स्टेडियम एवं खेल परिसर में समूह में बैठकर या खडे होकर चर्चा करना प्रतिबंधित रहेगा।
सभी सिनेमा हाॅल, जिम, स्वीमिंग पुल, थियेटर तथा आॅडिटोरियम, सभागृह और इस प्रकार के स्थान, मेला के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।
सभी सामाजिक,राजनैतिक,खेलकूद मनोरंजन,शैक्षणिक,सांस्कृतिक,धार्मिक गतिविधियों एवं अन्य सामाजिक आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा।
यथासंभव माल वाहनों से माल की लोडिंग,अनलोडिंग भीड-भाड वाली गलियों या स्थलों पर न किया जाये। यदि ऐसे स्थलों पर अनलोडिंग किया जाना हो तो इसे रात्रि में ऐसे समय में किया जाए जब वहां पर भीड-भाड न हो।

जगह-जगह झुण्ड बनाकर एकत्रित न हों, सामुहिक रूप से चैक चैराहों पर इकट्ठा होकर बातचीत करना प्रतिबंधित रहेगा।
होटल,धरेस्टोरेंट में सामुहिक रूप से भोज का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा।

प्रभावित क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय,प्रतिष्ठान निम्नानुसार संचालित की जा सकेगी-

कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहरी), कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं चौकी, स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधाओं, फायरब्रिगेड, साफ-सफाई एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली व्यवस्था, जेल, पेयजल प्रदाय तथा अन्य अत्यावष्यक एवं आपातकालीन सेवाएं पूर्वानुसार संचालित रहेगी। सभी शासकीय कार्यालयों में फेस मास्क के उपयोग तथा सोसल,फिजिकल डिस्टेंस रखने के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जायें। उपरोक्त सभी कार्यालय आम नागरिकों के लिये बंद रहेंगे।
पंजीयन कार्यालय (ऐप-पास के माध्यम से प्राप्त निर्धारित समय-सीमा का कडाई से पालन करने की शर्त पर)
दफ्तरों एवं कार्यालयों में (निजी एवं शासकीय) कर्मचारियों की बेहतर सुरक्षा हेतु नियोक्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वे सभी कर्मचारियों के फोन में ’’अरोग्य सेतु एप्प’’ डाउनलोड करवायें।
04 से अधिक व्यक्ति ज्ञापन सौंपने हेतु न आयें।
भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय राज्य सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय विभागों के अंतर्गत निगम,मंडल,आयोग एवं अन्य प्रशासकीय ईकाईयां,
कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी,
स्वास्थ्य सेवाएं ( जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल काॅलेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल है)
दवा दुकान एवं दवा उत्पादन की ईकाई एवं संबंधित परिवहन,
खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं,
उचित मूल्य की दुकानें (सार्वजनिक वितरण प्रणाली),
खाद्य पदार्थ, किराने के सामान, दूध, ब्रेड, फल, एवं सब्जी, चिकन, मटन, मछली एवं अंडा के विक्रय वितरण, भण्डारण,परिवहन की गतिविधियां,मिल्क संयंत्र (मिल्क प्लांट)
सब्जी, फल, डेयरी, पनीर एवं किराना दुकान को समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालन करने की अनुमति होगी। यदि कोई किराना व्यापारी दोपहर 1 बजे के बाद घर पहुंच सेवा प्रदान करना चाहता हो तो उसे अनुमति होगी, किन्तु इसके लिये दुकान को अतिरिक्त समय के लिये खोलने की अनुमति नहीं होगी। इस कार्य के लिये यदि कोई कर्मचारी को पास की आवश्यकता होगी तो संबंधित दुकानदार कर्मचारियों का आई कार्ड संबंधित क्षेत्र के थाना,चौकी प्रभारी से बनवा सकते है। किराना दुकानदारों को अपने दुकान के सामने में ग्राहकों के न्यूनतम 10.12 गोल घेरा बनाना होगा उसी गोल घेरा अनुसार ग्राहकों को बारी-बारी से बुलाकर सामाग्री विक्रय करना होगा। अगर गोल घेरा से ज्यादा ग्राहक आपके दुकान में आते है तो उन्हें बाद में आने के लिये या जाने की बोलना होगा।

ठेले पर घूम-घूम कर सब्जी, फल बेचने की अनुमति होगी।
प्रत्येक नगरीय निकाय में कम से कम दस स्थान सब्जी विक्रेताओं के लिये जोन बनाकर निर्धारित किये जायेंगे। संबंधित जोन के व्यक्तियों को उसी जोन से फल, सब्जी एवं अन्य आवष्यक वस्तुएं क्रय करना होगा। जोन से बाहर जाने की अनुमति सिर्फ स्वास्थ्यगत कारणों से होगी।

थोक सब्जी को समय प्रातः 5 बजे से प्रातः 9 बजे तक संचालन की अनुमति होगी,
घर पर जाकर दूध बांटने एवं न्यूज पेपर हाॅकर हेतु समय प्रातः 5 बजे से प्रातः 9 बजे तक अनुमति होगी,
मटन, मुर्गा, मछली एवं अंडा के दुकान को समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक संचालन करने की अनुमति होगी।

खाद, बीज, कीटनाशक की दुकान को प्रातः 7 बजे से दोपहर 1बजे तक संचालन करने की अनुमति होगी।
पशुचारा विक्रय करने की अनुमति समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगी।
माॅस्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवष्यक वस्तुएंध्सेवाएं जो इस आदेष में उल्लेखित हो को परिवहन करने वाले वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगी।

बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगरपालिका सेवाएं,
जेल,
अग्निषमन सेवाएं,
एटीएम,
टेलीकाॅमध्इंटरनेट सेवाएंध्आई.टी. आधारित सेवाएं,
पेट्रोलध्डीजल पम्प एवं एलपीजी,सीएनजी गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधिया पूर्वानुसार संचालित रहेगी।
पोस्टल सेवाएं,
खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति,
होम डिलवरी रेस्टोरेंट पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिये डायनिंग सेवाएं,
सुरक्षा कार्य में लगी संभी एजेसियां (निजी एजेसियां सहित),
अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फार्नेष, बायलर आदि हो) सीमेंट, स्टील,शक्कर, फर्टीलाइजर एवं खान (माईन्स)। ये सभी संस्थान न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों,अधिकारियों का उपयोग करेंगे एवं संक्रमण विस्तार को दृश्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थाओं के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का अक्षरषः पालन अनिवार्य रूप से करेगी तथा औद्योगिक संस्थान अपने श्रमिकों को एवं अधिकारियों के आवागमन हेतु निर्धारित वाहन (छोटे चार पहिया वाहन) की व्यवस्था करेंगे एवं इनकी जिम्मेदारी वहन करेंगे।

प्रिंट एवं इलेक्ट्राॅनिक मीडिया,
आवष्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के लिये सडक, रेल एवं अन्य माध्यम से लोगों के आवागमन की अनुमति होगी।
राज्य सरकार द्वारा विषेश आदेष से निर्धारित कोई सेवा।

. प्रभावित नगरीय क्षेत्रों में स्थित समस्त शासकीय , एवं अशासकीय बैंकों के लिये निम्नानुसार निर्देष जारी किये जारी किए गए है-

बैंक संचालन की अनुमति प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे तक होगी।
सभी बैंक अपने संस्थान में न्यूनतम अनिवार्य आवष्यकता तक ही कर्मचारियों,अधिकारियों का उपयोग करने एवं संक्रमण विस्तार को दृश्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देषों को अक्षरषः पालन अनिवार्य रूप से करेंगे।
सभी बैकों के प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों के सामूहिक आवागमन हेतु वाहन व्यवस्था किसी भी स्थिति में उपलब्ध नही कराई जावेगी।
ऽ सभी बैंक अपने संस्थान में एक समय में अधिकतम पांच ग्राहकों को ही प्रवेश देगें।
बैंक द्वारा संचालित एटीएम में पर्याप्त मात्रा में मुद्रा की उपलब्धता बैंक प्रबंधन द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

कोविड 19 की रोकथाम, बचाव एवं सुरक्षा हेतु सार्वजनिक स्थलों में निम्नानुसार निर्देशों,शर्तों का पालन सुनिश्चित करना होगा-

फेस कवर करना – सभी सार्वजनिक स्थानों और कार्य-स्थलों पर और परिवहन के दौरान फेसकवर पहनना अनिवार्य है।
सोसल डिस्टेसिंग बनाना – व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक स्थानों में कम से कम 6 फीट की दूरी (दो गज की दूरी) रखी जाएगी।
दुकान एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकना – राज्यध्संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार यथा निर्धारित जुर्माने से दंडनीय होगा।
दुकान को प्रतिदिन खोलने के पूर्व सेनेटाईज किया जाये।
. दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाये तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करें।
दुकान परिसर एवं सार्वजनिक क्षेत्र में मदिरा, पान, गुटका, तम्बाखु आदि का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित होगा।
7. दुकान परिसर में 01-01 मीटर की दूरी पर दुकान मालिक द्वारा व्यक्तियों के फिजिकल डिस्टेसिंग पालन कराने हेतु निशान लगाना अनिवार्य होगा।
. सम्पूर्ण कार्यस्थल, सामान्य सुविधाओं और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं की बार-बार सफाई सुनिष्चित की जावें।

. विवाह संबंधी कार्यक्रम में सोषल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 50 (पचास) होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदारध्अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी। अंतिम संस्कार,अंत्येष्ठि जैसे आयोजनों में सोसल डिस्टेसिंग का पालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा इसमें सम्मिलित व्यक्तियों की अधिकतम 20 (बीस) होगी। इसकी अनुमति संबंधित तहसीलदारध्अनुविभागीय दण्डाधिकारी से प्राप्त की जा सकेगी।
. समस्त कारखाना,औद्योगिक संथान एवं व्यवसायिक परिसर में थर्मल स्केनिंग, मास्क, सैनेटाईजर, हाथ धोने के लिये साबुन एवं पानी की व्यवस्था सुनिष्चित हो साथ ही साथ कार्यरत कर्मचारियों की पाली में ड्यूटी लगाया जाना आवष्यक होगा।
रात्रि कफ्र्यू –
आवश्यक गतिविधियों, जिसमें एकाधिक शिफ्टों में औद्योगिक इकाइयों का प्रचालन, राश्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर लोगों और सामानों की आवाजाही, कार्गों की लोडिंग और अनलोडिंग तथा रेलगाडियों और वायुयानों से उतरने के बाद लोगों को अपने गंतव्य की यात्रा भी षामिल है, को छोडकर रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जिले में लोगों की आवाजाही कडाई से निषिद्ध रहेगी।
उपरोक्त आदेशों एवं दिषा-निर्देशों के उल्लंघन करते हुए पाये जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों जैसे लागू हो, के अन्तर्गत कार्यवाही के भागी होंगे।
उपर्युक्त वर्णित आदेश में संशय उत्पन्न होने पर जिला मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होगा। यह आदेश केवल प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावी रहने की अवधि तक ही प्रभावी रहेगा। जिले में कंटेनमेंट जोन घोषित होने की दशा में शासन द्वारा सम्पूर्ण लाॅकडाउन के संबंध में जारी निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होंगे तथा उपर्युक्त आदेष कंटेनमेंट जोन में लागू नही होगा।
यह आदेष तत्काल प्रभावषील होगा।

सबका संदेश जिला ब्यूरो
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