प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत रबी वर्ष 2019-20 में 78.59 करोड़ रूपए का बीमा दावा भुगतान
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत रबी वर्ष 2019-20 में 78.59 करोड़ रूपए का बीमा दावा भुगतान
कवर्धा, 17 जुलाई 2020। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत रबी वर्ष 2019-20 में प्राकृतिक आपदाओं, अवर्षा की स्थिति, कीट एवं रोगों के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसलों के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और नुकसान की भरपाई करने के लिए शासन द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत की गई है।
कृषि विभाग के उपसंचालक एम.डी. डडसेना ने बताया कि जारी अधिसूचना अनुसार सभी ऋणी अऋणी किसानों से बैंक या प्राथमिक कृषि सेवा सहकारी समिति या लोक सेवा केंद्र या ऑनलाईन पंजीयन या बीमा अभिकर्ता से ऋणी एवं अऋणी कृषकों का रबी में चना, अलसी, राई-सरसो, गेंहू सिंचित एवं गेंहू असिंचत फसल का कुल 33 हजार 66 कृषकों का बीमा किया गया था। जिसके लिए बीमित राशि रबी फसल चना, अलसी, राई-सरसो, गेंहू सिंचित एवं गेंहू असिंचत हेतु 78 करोड़ 59 लाख रूपए बीमा दावा भुगतान किया गया है। फसल बीमा का आंकलन ब्लाक स्तरीय परीवेक्षण समिति टीम द्वारा किया गया, जिसमें विकासखंड स्तर पर तहसीलदार, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि थे। ग्राम स्तर पर फसल क्षति का सर्वे, फसल कटाई परिणाम के आधार पर बीमित दावा भुगतान किया गया है। विगत रबी वर्ष 2019-20 में अधिसूचित फसलों के लिए अनुकूल मौसम नहीं रहा, जिससे जिले में बहुत क्षेत्रों में फसल क्षति का आंकलन कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर कुल 28 हजार 166 कृषकों को 78 करोड़ 59 लाख रूपए बीमा दावा भुगतान किया गया।