PM-किसान सम्मान निधि स्कीम: 5 फीसदी लाभार्थियों का होगा फिजिकल वेरिफिकेशन, क्योंकि…! | business – News in Hindi
इसलिए गलत जानकारी लेकर अगर आप पैसा ले रहे हैं तो फिर सावधान हो जाईए. या तो आप 5 फीसदी फिजिकल वेरिफिकेशन (Physical verification) में फंसेंगे या फिर देर सबेर आपके अकाउंट से पैसा वापस ले लिया जाएगा. सरकार की कोशिश है कि पैसा पात्र लोगों के हाथों में जाए.
ये भी पढ़ें: तीन गुना अधिक मिलती है इस धान की कीमत, जानिए काला नमक के बारे में सबकुछ
वेरीफिकेशन के लिए जिला स्तर पर एक सिस्टम है. मंत्रालय चाहता है कि राज्यों में इस स्कीम के नोडल अधिकारी नियमित रूप से वेरीफिकेशन की प्रक्रिया की निगरानी करें. अगर आवश्यक महसूस किया जाता है तो बाहरी एजेंसी भी इस काम में शामिल हो सकती है. केवल उन्हीं लोगों का सत्यापन किया जाएगा जो लाभ प्राप्त कर चुके हैं.
इस स्कीम के तहत सालाना 6000 रुपये मिलते हैं
सरकार ने इतने लोगों से वापस लिया है पैसा
2019 में दिसंबर तक सरकार आठ राज्यों के 1,19,743 लाभार्थियों के खातों से इस स्कीम का पैसा वापस ले चुकी है. क्योंकि लाभ लेने वालों के नाम एवं उनके दिए गए कागजात मेल नहीं खा रहे थे. इसलिए स्कीम के तहत पैसा लेन-देन (ट्रांजेक्शन) की प्रक्रिया को संशोधित करके अब और कठिन किया गया है. वेरीफिकेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है ताकि इस प्रकार की घटना फिर न हो.
वैरिफिकेशन कैसे होगा?
लाभार्थियों के डेटा के आधार वेरिफिकेशन को भी अनिवार्य कर दिया गया है. अगर संबंधित एजेंसी को प्राप्त डिटेल्स में आधार से समानता नहीं मिलती है तो संबंधित राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को उन लाभार्थियों की जानकारी में सुधार या बदलाव करना होगा.
गड़बड़ी पर ऐसे वापस लिया जाता है पैसा
केंद्रीय कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) ने राज्यों को एक पत्र लिखकर कह चुका है कि अगर अपात्र लोगों को लाभ मिलने की सूचना मिलती है तो उनका पैसा कैसे वापस होगा. योजना के सीईओ विवेक अग्रवाल के मुताबिक इतनी बड़ी योजना है तो गड़बड़ी की संभावना बनी ही रहती है.
ये भी पढ़ें: आवेदन के बावजूद 12 लाख किसानों को नहीं मिलेगा PM-किसान स्कीम का लाभ
अगर अपात्र लोगों के खातों में पैसा ट्रांसफर हुआ तो उसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) से वापस लिया जाएगा. बैंक इस पैसे को अलग अकाउंट में डालेंगे और राज्य सरकार को वापस करेंगे. राज्य सरकारें अपात्रों से पैसे वापस लेकर https://bharatkosh.gov.in/ में जमा कराएंगी. अगली किश्त जारी होने से पहले ऐसे लोगों का नाम हटाया जाएगा.
पीएम किसान स्कीम अनौपचारिक तौर पर दिसंबर 2018 में शुरू हुई थी
जानिए, किसे नहीं मिलेगा लाभ
(1) भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारक, वर्तमान, पूर्व मंत्री, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद को पैसा नहीं मिलेगा, भले ही वो खेती करते हों.
(2) केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी एवं 10 हजार से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं.
(3) पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कहीं खेती भी करता हो उसे लाभ नहीं मिलेगा.
(4) पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान इस लाभ से वंचित होंगे.