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सोयाबीन जेसी-9560, जेसी-9305 सोयाबीन बीज का भंडारण एवं विक्रय तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित

सोयाबीन जेसी-9560, जेसी-9305 सोयाबीन बीज का भंडारण एवं विक्रय तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित
 
      कवर्धा, 04 जुलाई 2020। जिला अनुज्ञप्ति अधिकारी (बीज) एवं उपसंचालक कृषि विभाग ने सोयाबीन अंकुरण प्रतिशत में अमानक (सब स्टेण्डर्ड) स्तर का पाये जाने के फलस्वरूप बीज नियंत्रण आदेश 1983 के खंड 11 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सेवा सहकारी समिति ठाठापुर और गोछिया में सोयाबीन जेसी-9560, जेसी-9305 सोयाबीन बीज का भंडारण एवं विक्रय तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। इसके तहत सहसपुर लोहारा विकासखंड के सेवा सहकारी समिति ठाठापुर में सोयाबीन जेसी-9560 लॉट नंबर ओसीटी-19-34-77-131-3सीआई में अंकुरण 41 प्रतिशत और सोयाबीन जेसी-9305 सोयाबीन ओसीटी-19- 34-69- 263 सीआईआई में अंकुरण 31 प्रतिशत 31 और सेवा सहकारी समिति गोछिया में सोयाबीन जेसी-9560 लॉट नंबर ओसीटी-19-34-77-87सीआई में अंकुरण 50 प्रतिशत और सोयाबीन जेसी-9305 सोयाबीन ओसीटी-19-34-77-61 सीआई में अंकुरण 45 प्रतिशत पाये जाने के कारण उक्त बीजों का भंडारण एवं विक्रय तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है।

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