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खुशखबरी 20.41 लाख किसानों को अब मिलेंगे सालाना 36 हजार रुपये, जानिए कैसे कर सकते हैं अप्लाई | business – News in Hindi

नई दिल्ली. मोदी सरकार (Modi Government) देश के 20 लाख 41 हजार किसानों को सालाना 36 हजार रुपये पेंशन देगी. देश की पहली किसान पेंशन स्कीम यानी पीएम किसान मानधन योजना (Pradhan Mantri Kisan Maandhan yojana) में इतने अन्नदाताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है. इममें 6 लाख 38 हजार से अधिक महिलाएं (Women Farmers) भी शामिल हैं. यह योजना उन किसानों के लिए बहुत काम की है जो सिर्फ खेती-किसानी के भरोसे हैं. खासतौर से गरीब किसानों के लिए, जिनके पास आजीविका का कोई और साधन नहीं है.

इस योजना में हरियाणा के सवा चार लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है. दूसरे नंबर पर बिहार है जहां के तीन लाख अन्नदाता अपना बुढ़ापा सुरक्षित करना चाहते हैं. झारखंड और यूपी में करीब ढाई-ढाई लाख लोग रजिस्टर्ड हैं. पीएम किसान मानधन योजना का लाभ लेने में 26 से 35 साल के सबसे ज्यादा किसानों ने दिलचस्पी दिखाई है.

कितना खर्च करना होगा पैसा 

-किसान पेंशन योजना 18 से 40 वर्ष तक की आयु वाले लघु एवं सीमांत किसानों के लिए है. पांच एकड़ यानी 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन होनी चाहिए.

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किसान पेंशन स्कीम का प्रीमियम

-इन्हें योजना के तहत कम से कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान करना होगा, जो उनकी उम्र पर निर्भर है.

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-अगर 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो मासिक अंशदान 55 रुपये या सालाना 660 रुपये होगा. वहीं अगर 40 की उम्र में जुड़ते हैं तो 200 रुपये महीना या 2400 रुपये सालाना योगदान करना होगा.

कैसे होगा रजिस्ट्रेशन

-पीएम किसान पेंशन स्कीम का लाभ पाने के लिए किसानों को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा.

-रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड, खसरा-खतौनी की नकल, 2 फोटो और बैंक  पासबुक (Bank Passbook.) की जरूरत होगी.

-रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी फीस नहीं देनी होगी. किसान का पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जाएगा.

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सिर्फ खेती पर निर्भर लोगों के लिए बड़े काम की है यह योजना

पेंशन के लिए कंडीशन अप्लाई

-नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) स्कीम व कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) में शामिल लोग इसके पात्र नहीं होंगे.

-किसान को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद ही 3000 रुपये प्रति माह पेंशन के तौर पर मिलेंगे. पॉलिसी होल्डर किसान की मौत के बाद उसकी पत्नी को 50 फीसदी रकम मिलती रहेगी.

-अगर कोई किसान बीच में स्कीम छोड़ना चाहता है तो उसका पैसा नहीं डूबेगा. उसके स्कीम छोड़ने तक जो पैसे जमा किए होंगे उस पर बैंकों के सेविंग अकाउंट के बराबर का ब्याज मिलेगा.



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