नजूल पट्टों को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तन हेतु आवेदन
DURG:-नजूल शीट के 30 वर्षीय नजूल स्थायी गैर रियायती पट्टा धारकों को सूचित किया जाता हैं कि संबंधित पट्टों की भूमि को उसके गाईड लाईन मूल्य का मात्र दो प्रतिशत राशि जमा कर भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तित करने के लिए नजूल कार्यालय कलेक्ट्रेट दुर्ग में जमा कर योजना का लाभ उठा सकते है।
भूमि स्वामी हक में एक बार परिवर्तन कराने पर बार-बार पट्टा नवीनीकरण करने की आवश्यकता नही होगा। पट्टे के निर्धारित प्रयोजन में उपयोग होने पर भू-भाटक यथावत् रहेगा। पट्टे के बिना अनुमति उपयोग परिवर्तन को नगर तथा ग्राम निवेश के भूमि उपयोग के अनुसार नियमतिकरण किया जा सकता है। आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज पट्टे की सत्यापित छायाप्रति, भूमि धारकों का सहमति पत्र एवं शपथ पत्र, आधार कार्ड/पहचान पत्र संलग्न करें। भूमि पर आवेदन को भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होगा तथा खरीदी बिक्री, बैंक लोन आदि आसानी से लिया जा सकेगा।