उद्यानिकी फसलों में मौसम आधारित फसल बीमा अवधि 15 जुलाई तक
DURG:-ध्राज्य शासन कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उद्यानिकी फसलों में मौसम अधारित खरीफ फसल में बीमा करने हेतु 15 जुलाई तक समय सीमा तय किया गया है। उद्यानिकी फसलो की खेेती कर रहे किसानों को विपरीत मौसम जैसे कम तापमानए अधिक तापमानए बीमारी अनुकूल मौसमए कीट व्याधियों का प्रकोपए लगातार अवर्षा की स्थिति निर्मित होनाए ओला वृष्टि आदि होने वाले नुकसान से बचाने पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा लागू की गई है। खरीफ फसल 2020 में दुर्ग जिले के अंतर्गत बीमा कराने वाले कृषकों को अधिसूचित फसल के अनुसार निर्धारित कुल बीमित राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत अथवा वास्वतिक प्रीमियम जो भी कम हो राशि कृषक अंश के रूप में ऋणी एवं अऋणी दोनों प्रकार के कृषकों जमा करने होंगे। अऋणी कृषक फसल लगाने का स्वघोषित प्रमाण पत्रए नक्शा खसराए आधार कार्डए अपने बैंक पासबुक की छायाप्रति जिसमें आईएफएससी कोड इत्यादि का उल्लेख हो जमा कर बीमा करा सकते है।
योजना के अंतर्गत ऋणी कृषकों के लिए विकल्प चयन के आधार पर क्रियान्वित होगी। ऋणी कृषक जो योजना में शामिल नही होना चाहतेए उन्हे भारत सरकार द्वारा जारी चयन प्रपत्रानुसार हस्ताक्षरित घोषणा पत्र बीमा आवेदन की अंतिम तिथि के 07 दिवस पूर्व तक संबंधित वित्तीय संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। निर्धारित समय.सीमा में हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जमा नही करने पर संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृतध्नवीनीकृत की गई अल्पकालीन कृषि ऋण को अनिवार्य रूप से बीमाकृत किया जाएगा। इस मामले में किसी भी प्रकार की त्रुटि संबंधित बैंक किसानों के स्वीकार्य दावों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा। च्वाइस सेंटरए बजाज अलियान्ज जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी के प्रतिनिधीए लोक सेवा केन्द्रए बैक शाखाए सहकारी समिति विण्खण् में स्थापित शास. उद्यान रोपणी आदि संस्थाए बीमा कराने हेतु अधिकृत है।