डूबती कंपनियों के शेयर सस्ती कीमतों पर खरीदें, इनकम टैक्स में मिलेगी छूट | money-making-tips – News in Hindi
सीबीडीटी ने डूबती हुई कंपनियों के शेसर रियायती कीमतों पर खरीदने वाले निवेशको को इनकम टैक्स छूट का लाभ दिया है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कर्ज में डूबे यस बैंक (Yes Bank) के शेयर उचित बाजार मूल्य (FMV) से बहुत निचले स्तर पर खरीदने वाले निवेशकों को भी इनकम टैक्स छूट (Income Tax Exemption) का लाभ दिया है.
1 अप्रैल 2020 से प्रभावी मानी जाएगी इनकम टैक्स टूट
सीबीडीटी की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ये इनकम टैक्स छूट 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी मानी जाएगी, जो आकलन वर्ष 2020-21 और उसके बाद के वर्षों के लिए मान्य होगी. इनकम टैक्स छूट किसी भी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी (Subsidiary) की उस चल संपत्ति (Movable Property) पर दी गई है, जो शेयरधारक को प्राप्त हुई है. ये छूट उन कंपनियों के शेयर की खरीद पर दी गई है, जिसके निदेशक मंडल को केंद्र सरकार के आवेदन पर ट्रिब्यूनल ने निलंबित कर दिया हो. साथ ही सरकार ने नए निदेशकों की नियुक्त कर दी हो और जिसके रिजॉल्यूशन प्लान (Resolution Plan) को न्यायाधिकरण (Tribunal) की मंजूरी मिल चुकी हो.
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यस बैंक के शेयरों में निवेश करने वालों के मामले में भी यही नियम लागू होगा. सीबीडीटी ने कहा कि निवेशकों या इंवेस्टर बैंक (Investor Bank) को यस बैंक री-कंस्ट्रक्शन स्कीम 2020 के तहत शेयर प्राप्त हुए हैं. उन्होंने एफएमवी से कम कीमतों पर ये शेयर खरीदे हैं. ऐसे निवेशकों को इन शेयरों की खरीद पर इनकम टैक्स से छूट दी जाएगी. नांगिया एंडरसन एलएलपी के पार्टनर सूरज नांगिया ने बताया कि आयकर कानून (IT Act) के मुताबिक अगर किसी कंपनी के शेयर एफएमवी से कम कीमत पर खरीदे जाते हैं तो शेयरधारक को मिली छूट पर टैक्स का भुगतान करना होता है. उन्होंने कहा कि सीबीडीटी की नई अधिसूचना से स्पष्ट तौर पर जाहिर होता है कि सरकार यस बैंक रीकंस्ट्रक्शन स्कीम में पूंजी लगाने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित कर रही है.
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टैक्स छूट से ज्यादा फायदे का सौदा साबित होंगी स्कीम्स
सूरज नांगिया के मुताबिक, सरकार चाहती है कि निवेशक एनसीएलटी के समक्ष कंपनी एक्ट (Company Act) की धारा-241 औरर 242 के तहत लंबित मामलों वाली कंपनियों की रीकंस्ट्रक्शन स्कीम में भी पूंजी लगाएं. उन्होंन कहा कि सरकार ने एनसीएलटी की ओर से अनुमति प्राप्त यस बैंक री-कंस्ट्रक्शन स्कीम या किसी भी दूसरी रीकंस्ट्रक्शन स्कीम में रियायती दरों (Discounted Prices) पर शेयर खरीदने वाले निवेशकों को इनकम टैक्स छूट दी है. इस तरह की छूट के कारण रीकंस्ट्रक्शन स्कीम्स निवेशकों के लिए ज्यादा फायदे का सौदा साबित होंगी. लिहाजा, निवेशक भी ऐसी योजनाओं में ज्यादा पैसा लगाएंगे.
First published: July 1, 2020, 8:03 AM IST