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देश में कोरोना की रफ्तार पर ‘ब्रेक’, सामने आए 18,522 नए केस, कुल मामले 5,66,840 | nation – News in Hindi

नई दिल्‍ली. देश में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. लेकिन अगर नए मामलों की बात करें तो भारत में कोरोना वायरस संक्रमण (Covid-19 in India) की रफ्तार पर ब्रेक लगता भी दिखाई दे रहा है. मंगलवार को स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय की ओर से सुबह जारी किए गए आंकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड 19 (Covid 19) के 18,522 नए केस सामने आए हैं. जबकि सोमवार को यह आंकड़ा 19459 था. ऐसे में मंगलवार को नए मामलों में 900 से अधिक संख्‍या की कमी आई है.

मंगलवार सुबह के आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 18522 नए केस के साथ 418 लोगों की मौत भी हुई है. इसके बाद देश में कोविड 19 के कुल मामलों का आंकड़ा बढ़कर 5,66,840 हो गया है. इनमें से 2,15,125 मामले सक्रिय हैं. साथ ही 3,34,822 लोग कोरोना वायरस को अब तक मात दे चुके हैं. वहीं भारत में अब तक कुल 16893 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के मुताबिक देश में 29 जून तक 86,08,654 कोरोना सैंपल की जांच हुई है. सोमवार को अकेले 2,10,292 सैंपल जांचे गए हैं.

देश में कोरोना वायरस संक्रमण से जुड़े आंकड़े.

वहीं सरकार ने सोमवार रात ‘अनलॉक-2’ के लिए दिशा-निर्देश जारी किए और कहा कि शैक्षणिक संस्थान, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर तथा जिम अभी बंद रहेंगे. दिशा-निर्देशों में कहा गया कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों (वंदे भारत मिशन के तहत), जो अभी सीमित रूप में जारी हैं, का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा. गृह मंत्रालय ने कहा कि नए दिशा-निर्देश एक जुलाई से प्रभावी होंगे और चरणबद्ध रूप से गतिविधियां दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया विस्तारित कर दी गई है.कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लागू लॉकडाउन में ढील देने के क्रम में पूर्व में ‘अनलॉक-1’ के तहत कुछ ढील दी गई थीं और अब सरकार ने ‘अनलॉक-2’ की घोषणा की है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ‘अनलॉक-2’ के तहत व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए जो 30 जून को ‘अनलॉक-1’ के पूरा होने के बाद एक जुलाई से लागू होंगे. केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला द्वारा हस्ताक्षरित नए दिशा-निर्देशों के अनुसार आज जारी दिशा-निर्देश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मिले फीडबैक तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रियों और विभागों के साथ गहन विचार-विमर्श पर आधारित हैं.

आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा. नए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थल भी अभी बंद रहेंगे. इसी तरह सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों को अभी मंजूरी नहीं मिलेगी.



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