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अज़ीम प्रेमजी और उनकी पत्नी को लगा बड़ा झटका! बेंगलुरु कोर्ट के आदेश के बाद किया SC का रुख | Azim Premji and wife move SC againt Bengaluru court decision | business – News in Hindi

अज़ीम प्रेमजी और उनकी पत्नी को लगा बड़ा झटका! बेंगलुरु कोर्ट के आदेश के बाद किया SC का रुख

आईटी कंपनी विप्रो के संस्थापक है अजीम प्रेमजी

अज़ीम प्रेमजी (Azim Premji) और उनकी पत्नी यासीम (Yaseem) ने बेंगलुरु कोर्ट द्वारा जारी आदेश के बाद निराश हो सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की है.

नई दिल्ली. भारतीय आईटी उद्योग के बादशाह एवं समाज सेवी अज़ीम प्रेमजी और उनकी पत्नी यासीम बेंगलुरु कोर्ट द्वारा जारी आदेश के बाद निराश हो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. दरअसल यह आदेश प्रेमजी द्वारा अधिकृत (owned) विद्या, रीगल एवं नेपियन नामक तीन कंपनी का हाशिम इन्वेस्टमेंट एवं ट्रेडिंग कंपनी के साथ विलीनीकरण के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत के आधार पर बैंगलोर कोर्ट द्वारा जारी किया गया था. याचिका कर्नाटक की एक निचली अदालत द्वारा भयावह अपराधिक शिकायतों के आरोप में जारी किए गए सम्मन को रद्द करने के लिए कहा है.

प्रेमजी और उनकी पत्नी ने अपने वकील महेश अग्रवाल के जरिया बताया की यह तीन कंपनी जिसे 1974 में पुनर्गठित किया तथा 1980 में इनका सेरहोल्डिंग (shareholding) इस तरह से लिंक किया गया, जिसके तहत तीनो में से कोई भी दो कंपनी तीसरे का मालिक होगा. प्रेमजी के वकील महेश अग्रवाल ने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया 2015 में आरबीआई (RBI) को संज्ञान में लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट की हरी झंडी के बाद किया गया था. इसकी पूरी जानकारी सेबी स्टॉक एक्सचेंज और कंपनी मामलों के मंत्रालय को 2015 में दी गई थी.

टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के अनुसार, हसम कंपनी में तीन कंपनी के मर्जर के खिलाफ चेन्नई की एक कंपनी ने अपराधिक मुकदमा दर्ज करा दिया है. उन्होंने संदेह जताया कि इसके पीछे प्रेमजी के पूर्व सहयोगी रहे सुभिक्षा सुब्रमण्यन का हाथ है. प्रेमजी समूह की एक फर्म को सुब्रमण्यम की स्वामित्व वाली कंपनी के खिलाफ 2013 में करोड़ों रुपये के चेक बाउंस करने के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज करनी पड़ी थी, जो अभी भी लंबित है. प्रेमजी के वकील ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के फैसले ने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया है.

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First published: June 27, 2020, 11:32 AM IST



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