छत्तीसगढ़

रिक्त शासकीय भूमि का विक्रय, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन और आबंटन की कार्रवाई समय सीमा पर पूर्ण करें-कलेक्टर

रिक्त शासकीय भूमि का विक्रय, अतिक्रमित भूमि का व्यवस्थापन और आबंटन की कार्रवाई समय सीमा पर पूर्ण करें-कलेक्टर अजय शर्मा की रिपोर्ट
पेपरलेस कोर्ट के लिए शत-प्रतिशत प्रकरणों का ऑनलाइन एंट्री पूर्ण करने के निर्देश,
वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से राजस्व विभाग की समीक्षा,
जांजगीर-चांपा 26 जून 2020/   कलेक्टर श्री यशवंत कुमार ने आज वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जिले के सभी राजस्व अधिकारियों को  निर्देशित कर कहा कि नगरीय क्षेत्रों के  रिक्त शासकीय भूमि के आवंटन, अतिक्रमण भूमि के व्यवस्थापन एवं भूस्वामी का अधिकार देने की प्रक्रिया समय सीमा में पूर्ण करें। इस कार्य में राज्य शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए पारदर्शिता एवं निर्धारित प्रक्रिया के साथ इस कार्य को पूर्ण करें।
नजूल भूमि के पट्टा नवीनीकरण एवं गैर रियायती भूमि के आवंटन की प्रक्रिया को भी तेज किया जाए।
    कलेक्टर ने कहा कि भू-भाटक और डायवर्सन वसूली की प्रक्रिया को तेज करें। शासन द्वारा 15 साल का भू-भाटकध्डायवर्सन शुल्क जमा करने पर हितग्राही को 30 साल का लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने इसका  ब्यापक प्रचार- प्रसार करने और राजस्व वसूली के लक्ष्य को शीघ्र पूरा करने कहा।
कलेक्टर ने कहा कि राजस्व अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लंबित भू-भाटकध्डायवर्सन राशि पर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। डायवर्सन शुल्क जमा नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
पेपरलेस राजस्व के लिए आॅनलाइन एंट्री पूर्ण करें  –
   कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार पेपरलेस कोर्ट के लिए राजस्व कोर्ट में दर्ज प्रकरणों की शतप्रतिशत आॅनलाइन एंट्री समय पर पूर्ण कर लिया जाए। इस कार्य के लिए विशेष रूचि लेने की आवश्यकता है। लापरवाही बर्दास्त नही की जायेगी।
 अवैध उत्खनन के प्रकरणों पर होगी कड़ाई से कार्रवाई-
    कलेक्टर ने राजस्व ��

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