जिला शिक्षा अधिकारी ने फिर जारी किया आदेश लॉकडाउन अवधि के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई की फीस नहीं ले सकते स्कूल:

BHILAI:-लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूल द्वारा फीस वसूली को लेकर बनाए जा रहे दबाव के बीच जिला शिक्षाअधिकारी द्वारा आदेश जारी कर फीस नहीं लेने की बात दोहराई है। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि लॉक डाउन अवधि के दौरान स्कूलों द्वारा लिए गए ऑनलाइन क्लासेस के एवज में फीस नहीं ली जा सकती। आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
ज्ञातव्य हो कि प्राइवेट स्कूल संचालकों को इससे पहले शिक्षा विभाग के 4 जून को भी आदेश जारी कर ऑनलाइन क्लासेस के एवज में फीस वसूली न करने कहा था। इसके बाद भी प्राइवेट स्कूल संचालकों द्वारा पालकों से फीस की मांग की जा रही थी। इसके खिलाफ छात्र पालक संघ द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से कड़े आदेश निकालने की मांग की गई। इसी कड़ी में आज जिला शिक्षा विभाग द्वारा तत्काल फीस पर रोक लगाने हेतु आदेश जारी किया।