सोशल डिस्टेंस को लेकर पटाखा दुकानों पर निगम प्रशासन की नजर, Corporate administration eyeing cracker shops regarding social distance

भिलाई। त्यौहारी सीजन में बाजारों में खरीददारी के लिए उमड़े हुए लोगों के बीच कोरोना वायरस से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंस का पालन कराने निगम भिलाई की टीम मॉनिटरिंग कर रही है। आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने त्यौहार को देखते हुए सभी जोन आयुक्तों को पटाखा दुकान लगाने हेतु निर्धारित एवं अन्य व्यवसायिक स्थल पर सोशल डिस्टेंस का पालन कराने के निर्देश दिए हैं! त्योहार के अनुरूप अधिक भी? लगने वाले स्थान, बाजार और दुकानों पर भीड को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों से मास्क लगाकर ही निकलने की अपील निगम प्रशासन द्वारा की जा रही है। निगम की टीम ने आज सुपेला, स्मृति नगर, रामनगर, केम्प -2, वार्ड- 21 लिंक रोड, छावनी चौक क्षेत्र, नंदिनी रोड, पॉवर हाउस के अलावा सुपेला सर्कस मैदान और पॉवर हाउस में लगे हुए फटाका एवं अन्य दुकानों का निरीक्षण किये तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना वसूलते हुए अर्थदंड की कार्यवाही किए। त्यौहारी सीजन में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु निगम प्रशासन द्वारा शासन के नियमों का पालन कराने हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जोन 01 सहायक राजस्व अधिकारी शरद दूबे ने बताया कि सुपेला सर्कस मैदान स्थित फटाका दुकान का निरीक्षण किया गया। इस दौरान बिना अनुमति प्राप्त किए फटाका दुकान लगाने वाले 5 व्यवसायियों से मौके पर अनुज्ञा शुल्क लिया गया। इसके अलावा गुप्ता फटाका दुकान स्मृतिनगर एवं अन्य दुकान जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, सडक बाधा कर व्यवसाय कर रहे थे, उनके विरूद्ध अर्थदंड की कार्यवाही की गई। इस प्रकार के कुल 14 लोगों से 24520 रुपए जुर्माना वसूल किया गया !व्यवसायियों को समझाइश दी गई कि ग्राहकों के बीच दूरी बनाने व मास्क लगाने पर ही सामान देवे। कार्रवाई के दौरान राजेश गुप्ता, इमाम सिंह, मोतीलाल साहू, यादराम चंद्राकर एवं ओमप्रकाश चंद्राकर मौजूद थे! उल्लेखनीय है कि पटाखा दुकान लगाने के लिए निर्धारित राशि निगम में जमा कर स्थल के लिए अनुमति ली जाती है, जोन क्रमांक एक में सर्कस मैदान के लिए 6 दुकानदारों ने राशि जमा किया है तथा जोन क्रमांक 3 विजय कॉन्प्लेक्स कैंप 2 में 41 दुकानदारों को स्थान के लिए अनुमति दी गई है! निर्धारित स्थानों में पटाखा दुकान लगाने के लिए 5200 की निर्धारित राशि तथा मोमबत्ती आदि का विक्रय करने वाले दुकानदारों को 315 रुपए की राशि निगम में जमा कर अनुमति प्राप्त करना होता है!