Centre states not restrict movement of vehicles plying on highways during night curfews | nation – News in Hindi
केंद्र शासित प्रदेशों को हाइवे पर लोगों की बसों में आवाजाही, ट्रकों को नहीं रोकने की सलाह दी गई है.
शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने कहा कि जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य लोगों के घरों से बाहर जाने पर रोक रहनी चाहिए. हालांकि, हाईवे पर गाड़ियों को नहीं रोकने का आदेश दिया गया है.
केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा, ‘रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों छूट दी गई है.’ भल्ला ने कहा, अनलॉक 1.0 में कुछ राज्य नाइट कर्फ्यू में हाईवे से गुजर रहे लोगों, बस और माल ढुलाई वाले ट्रकों को भी रोक रहे हैं. उन्हें ऐसा नहीं करना है.
इस कारण लगाया गया है नाइट कर्फ्यू
गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाने का अर्थ आम लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित करना, लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने से रोकना है. ये नियम हाइवे पर चलने वाली बसों, ट्रकों पर लागू नहीं होता है.केंद्र ने पहले भी जारी किए हैं दिशा-निर्देश
हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब केंद्र सरकार ने जरूरी सामान लाने के लिए राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हों. इससे पहले केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बांग्लादेश भेजे जा रहे सामान के वाहन रोक दिए गए थे. इसके बाद केन्द्र ने राज्य सरकार को अन्तरराष्ट्रीय समझौतों की याद दिलाते हुए वाहनों को राज्य की सीमा से गुजरने की अनुमति देने की अपील की थी.
राज्यों ने किया था सीमाओं को सील
दरअसल अनलॉक 1.0 के दौरान भी कई राज्यों ने सीमाओं को सील कर दिया था. नाइट कर्फ्यू के दौरान प्रवर्तन एजेंसियों ने हाइवे पर चलने वाले ट्रकों और बसों को भी रोकना शुरू कर दिया था. इसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
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First published: June 12, 2020, 6:00 PM IST