राशनकार्ड जांच करने निगम का अमला शीघ्र पहुंचेगी लोगों के घर
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अब नही चलेगा एक ही परिवार में कई-कई राशनकार्ड
वाली अलग-अलग बनी राशन कार्ड होगी मर्ज
शासन कर रही है सभी को पांच-पांच किलो चावल देने की तैयारी
भिलाई। कांग्रेस की जनघोषणा पत्र के तहत शासन द्वारा प्रत्येक गरीब परिवार को प्रतिमाह 35 किग्रा चावल वितरण सुनिश्चित कराने से पहले राशन कार्डों का युक्तियुक्तकरण होगा। इस प्रक्रिया में एक परिवार के न्यूनतम पांच सदस्यों की अलग-अलग बनी राशन कार्ड आपस में मर्ज हो जाएगी। पांच से ज्यादा सदस्यों की स्थिति में युक्ति युक्तकरण अप्रभावित रहेगा।
राज्य शासन ने अपनी जन घोषणा पत्र के अनुरुप प्रत्येक गरीब परिवार को प्रति माह 35 किग्रा चावल देने का निर्णय ले लिया है। लेकिन इस निर्णय को लागू करने से पहले राशन कार्ड का युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि एक राशन कार्ड में पांच सदस्यों को शामिल किया जाए। लिहाजा पांच सदस्यीय एक ही परिवार होने के बावजूद किसी तरह दो अलग-अग राशन कार्ड बनाकर खाद्यान्न योजना का लाभ उठा रहे हितग्राहियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। न्यूनतम पांच सदस्यों वाले परिवार के अलग-अलग बने राशन कार्ड युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत एक-दूसरे में मर्ज हो जाएंगे। इस स्थिति में उन्हें प्रति माह 35 किग्रा खाद्यान्न प्राप्त करने की ही पात्रता रहेगी। लेकिन एक ही परिवार में पांच से अधिक सदस्य होने की स्थिति में अलग-अलग बने राशन कार्ड में युक्तियुुक्तकरण अप्रभावी रहेगा और उन्हें दो राशन कार्ड में अलग-अलग 35 किग्रा खाद्यान्न मिलने से कोई दिक्कत नहीं होगी।
गौरतलब रहे कि राज्य की पूर्ववर्ती भाजपा शासन काल में अन्त्योदय श्रेणी के राशन कार्ड में ही सदस्य संख्या को दरकिनार करते हुए 35 किग्रा खाद्यान्न दिया जा रहा था। जबकि बीपीएल तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के तहत बने राशन कार्ड में प्रत्येक सदस्य के लिए केवल 7 किग्रा खाद्यान्न का कोटा निर्धारित था। इस स्थिति में पति-पत्नी व एक बच्चे के परिवार को प्रतिमाह 21 किग्राम खाद्यान्न नसीब हो पा रहा था। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने जन घोषणा पत्र में अपनी सरकार बनने पर सभी राशन कार्डधारियों को प्रति माह 35 किग्राम खाद्यान्न देने का वायदा किया था। इस वायदे को अमल में लाने के लिए अब राशन कार्ड का युक्तियुक्तकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है।
यहां पर यह बताना भी लाजिमी होगा कि पूर्व में अनेक राशन कार्ड हितग्राहियों से आवेदन लेकर ही बिना किसी भौतिक सत्यापन के बना दिए गए हैं। इस वजह से अधिकतम पांच सदस्यों वाले एक परिवार ने सास और बहू के नाम से अलग-अलग राशन कार्ड बना लिया। कई परिवार में चार से पांच राशन कार्ड बने हुए हैं। अब ऐसे राशन कार्डों को एक में पांच सदस्यों को रखते हुए युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। इस प्रक्रिया से राशन कार्डों की संख्या सीमित हो जाएगी। जिसमें प्रत्येक राशन कार्ड में 35 किग्राम खाद्यान्न दिए जाने से शासन पर अतिरिक्त बोझ नहीं आ पाएगा।
घर-घर दस्तक देगी निगम का अमला
युक्तियुक्तकरण के लिए नगर निगम का अमला शीघ्र ही राशन कार्डधारियों के घर-घर में दस्तक देगी। इस दौरान एक घर में रहने वाले अलग-अलग राशन कार्डधारियों का सत्यापन कर एक में पांच सदस्यों के हिसाब से युक्तियुक्तकरण किया जाएगा। इस दौरान किसी परिवार में आठ से 10 सदस्य होने के बावजूद अगर उनके पास एक ही राशन कार्ड है तो उन्हें सदस्यों को विभाजित कर एक और राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा। ताकि उन्हें सदस्य संख्या के अनुपात में अतिरिक्त खाद्यान्न मिल सके।