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कांग्रेस नेता की नजरबंदी के खिलाफ याचिका पर केन्द्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन से मांगा जवाब | Supreme Court seeks response from Center and Jammu and Kashmir administration on petition against Sojs detention | nation – News in Hindi

सैफुद्दीन सोज की नजरबंदी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, केंद्र और JK प्रशासन से मांगा जवाब

सैफुद्दीन सोज

याचिका में कहा गया है कि सैफुद्दीन सोज (Saifuddin Soz) की नजरबंदी पूरी तरह गैरकानूनी दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक ही नहीं बल्कि बेहद पीड़ादायक भी है.

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज (Saifuddin Soz) की नजरबंदी के खिलाफ उनकी पत्नी की याचिका पर सोमवार को केन्द्र और जम्मू कश्मीर (Jammu Kashmir) प्रशासन से जवाब मांगा. सैफुद्दीन सोज पिछले साल पांच अगस्त से अपने घर में नजरबंद हैं.

जस्टिस अरूण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुमताजुन्निसा की याचिका पर वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान केन्द्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किये. केन्द्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन को जुलाई के दूसरे सप्ताह तक नोटिस का जवाब देना है

मुमताजुन्निसा ने इस याचिका में अपने पति सैफुद्दीन सोज को घर में ही नजरबंद रखने के आदेश को निरस्त करने और कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता को न्यायालय में पेश करने का आदेश देने का अनुरोध किया है.

‘ सैफुद्दीन सोज की नजरबंदी पूरी तरह गैरकानूनी ‘याचिका में आरोप लगाया गया है कि नजरबंदी के बाद से अभी तक उन्हें इसके कारणों की जानकारी नहीं दी गयी है और यही वजह है कि वे जम्मू कश्मीर लोक सुरक्षा कानून के तहत इस गिरफ्तारी को चुनौती देने में असमर्थ रहे हैं. याचिका में कहा गया है कि सैफुद्दीन सोज की नजरबंदी पूरी तरह गैरकानूनी दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक ही नहीं बल्कि बेहद पीड़ादायक भी है.

जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने संबंधी संविधान के अनुच्छेद 370 के अधिकांश प्रावधान खत्म करने के केन्द्र के फैसले के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज को भी घर में नजरबंद कर दिया गया था. वह अभी भी नजरबंद हैं.



First published: June 8, 2020, 2:42 PM IST



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