Unlock 1.0: दफ्तरों को शुरू करने के लिए नई गाइडलाइन, जानें क्या-क्या करने होंगे इंतजाम | Center guidelines SOP for offices people of transition affected areas should work from home | nation – News in Hindi
ऑफिस और शॉपिंग मॉल्स खोलने के लिए गाइडलाइंस जारी
स्वास्थ्य मंत्रालय ((Mohfw)) ने कहा कि Covid संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे.
यहां जानें क्या हैं दफ्तरों के लिए गाइडलाइन्स
1- सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की योजना के तहत मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार, यदि किसी कार्यालय में कोविड-19 के एक या दो मामले पाए जाते हैं तो पूरे कार्यालय परिसर को बंद करने की आवश्यकता नहीं है.
2- क्षेत्र को सैनेटाइज मुक्त किए जाने के बाद काम फिर से शुरू किया जा सकता है.3-यदि कोविड-19 के अधिक मामले सामने आते हैं तो पूरे भवन को 48 घंटे के लिए बंद करना होगा और सभी कर्मचारी तब तक घर से काम करेंगे.
4- मंत्रालय ने कहा कि संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा और अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे.
5- गाइडलाइन्स के अनुसार, हाथ की स्वच्छता के लिए सैनिटाइजर मशीन और शरीर के तापमान की जांच करने के लिए उचित मशीनों का कार्यालय प्रवेश द्वार पर प्रावधान अनिवार्य होगा.
6-बिना किसी लक्षण वाले कर्मचारी को ही प्रवेश दिया जाएगा. साथ ही चेहरा ढंकना या मास्क पहनना अनिवार्य होगा.
क्या है शॉपिंग मॉल्स के गाइडलाइंस
7-शॉपिंग मॉल्स (Shopping Malls Guidelines) के खुलने को लेकर गाइडलाइंस में कहा गया है कि एंट्रेंस पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग जैसे उपाय रखने अनिवार्य हैं. सिर्फ बिना लक्षण वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी.
8-पार्किंग और मॉल परिसरों के बाहर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है. एलीवेटर में एक बार में जाने वाले लोगों की संख्या सोशल डिस्टेंसिग के नियमों के हिसाब से तय की जा सकती है और एस्केलेटर्स में एक सीढ़ी छोड़कर ही दूसरा शख्स खड़ा हो सकता है.
24 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होगा AC
9-मॉल में एयर कंडीशनिंग/वेंटिलेशन के लिए CPWD की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है. जिसमें कि एयर कंडीशनर (AC) का तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखना होगा और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40-70 प्रतिशत बनाए रखनी होगी.
10- मॉल्स में गेमिंग सेक्शन, बच्चों के खेलने की जगहें और सिनेमा हॉल बंद रहेगें. फूड कोर्ट और रेस्त्रां में बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत रखनी होगी.
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First published: June 5, 2020, 10:10 AM IST