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UP, बिहार, राजस्थान, हरियाणा में क्या होगा प्रतिबंधित और किसमें मिलेगी छूट, पूरी जानकारी यहां… | UP Bihar Rajasthan, Haryana and what will banned and exempted complete information here | nation – News in Hindi

नई दिल्ली. केन्द्रीय गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने आठ जून से लागू होने वाले नये दिशानिर्देशों की शनिवार को घोषणा की है जिनमें देश में 25 मार्च से लागू लॉकडाउन (Lockdown) में काफी छूट दी गयी है तथा इसके तहत शॉपिंग मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति होगी. लेकिन देश के कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में 30 जून तक लॉकडाउन (Lockdown) का कड़ाई से पालन होता रहेगा.

गृह मंत्रालय ने देश के निषिद्ध क्षेत्रों (Containment Zone) में लॉकडाउन 30 जून तक बढ़ाने की घोषणा की. साथ ही कहा कि आठ जून से हॉस्पिटेलिटी सेवाओं, होटलों और शॉपिंग मॉल को चरणबद्ध तरीके से खोलने की अनुमति होगी. किंतु स्कूल और कॉलेजों को खोलने के बारे में राज्य सरकारों के साथ जुलाई में विचार विमर्श कर निर्णय किया जाएगा.

केन्द्र सरकार ने निषिद्ध क्षेत्र की परिभाषा तय करने और स्थान विशेष को निषिद्ध क्षेत्र घोषित करने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को और अधिकार दिए हैं. जिसे लेकर राज्य अलग-अलग गाइडलाइन जारी कर रहे हैं. यहां हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ प्रमुख राज्यों के अनलॉक-1 को लेकर जारी दिशानिर्देश-उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) की अनलॉक-1 की नई गाइडलाइंस के अनुसार अनलॉक के पहले चरण में मंदिर, रेस्टोरेंट और शापिंग मॉल्स खोले जाएंगे. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग समेत अन्य सभी सावधानियों का पूरा ध्यान रखना होगा. सिनेमा हॉल, जिम, ‌स्विमिंग पूल जैसी गतिविधियों को अभी नहीं खोला गया है और इन्हें खोलने के संबंध में फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है. वहीं दूसरे चरण में सभी स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक गतिविधियां आदि को जुलाई महीने में केंद्र सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार खोला जा सकता है.

यूपी सरकार के आदेश के मुताबिक दिल्ली के कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग नोएडा और गाजियाबाद में दाखिल नहीं हो सकेंगे.

यहां क्लिक कर पढ़ें दिशानिर्देश

बिहार
बिहार में तेजी से बढ़ रहे मामलों को बीच नीतीश कुमार की सरकार ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है.

हरियाणा
हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य में कुछ शर्तों के साथ धार्मिक स्थलों, होटलों, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल (Shopping Mall) खोलने की तैयारी की जा रही है. 8 जून के बाद कंटेनमेंट जोन के बाहर की प्रतिबंधित गतिविधियों को खोल दिया जाएगा. इन दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा. कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा.
मुंह ढकना, सोशल डिस्टेंसिंग, अधिक संख्या में एकत्र होने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, गुटखा, तंबाकू, पान, शराब का सार्वजनिक स्थानों पर सेवन संबंधी शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी.

यहां पढ़ें पूरी गाइडलाइंस

राजस्थान
राजस्थान सरकार की जानकारी के कंटेनमेंट जोन्स में भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराया जाएगा. कंटेनमेंट जोन में सिर्फ इमर्जेंसी और जरूरी सेवाओं की सप्लाई की ही अनुमति दी जाएगी. इसका उल्लंघन करने पर धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

इसके अलावा सभी दफ्तर, फैक्ट्री या दुकानों निर्धारित समय पर बंद कर दिए जाएंगे. सार्वजनिक या कार्यस्थलों पर मास्क पहनना अनिवार्य. पब्लिक प्लेस पर थूकने पर कार्रवाई होगी. लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. होटल, क्लब, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, इनमें लॉकडाउन 4 की तरह खाना पैक करके ले जाने की सुविधा होगी. धार्मिक स्थल और पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे.

यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी गाइडलाइंस

महाराष्ट्र
बिहार के साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है. जरूरी कामों को छोड़कर राज्य में रात 9 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. बता दें देश भर में सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में सामने आए हैं.

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